दहेज को लेकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने के बाद एक महिला ने अपने पति और उसके माता-पिता समेत तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।
महिला की शिकायत के आधार पर मुंबई की दिंडोशी पुलिस ने उसके पति, सास और ससुर पर दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के साथ-साथ बीएनएस की धारा 115 (2), 3 (5), 316 (2), 351 (2) और 85 के तहत मामला दर्ज किया। हालांकि, इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
एफआईआर के अनुसार, महिला ने 2021 में गोवर्धन नामक शख्स से शादी की थी। उसके पिता ने शादी का सारा खर्च उठाया और शादी के तोहफे के तौर पर लगभग 4.75 करोड़ रुपए के गहने भी दिए। शादी के बाद वह महालक्ष्मी में अपने ससुराल चली गई। हालांकि, कथित तौर पर उसे उसके पति, सास और ससुर द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जाता था, जिन्होंने कथित तौर पर अतिरिक्त दहेज की मांग की थी।
शिकायत में कहा गया है कि हर त्योहार पर, उसके ससुराल वाले उसके माता-पिता से महंगे तोहफे भेजने पर जोर देते थे। महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि गर्भावस्था के दौरान भी उसे पर्याप्त भोजन नहीं दिया जाता था और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। एक लड़की को जन्म देने के बाद उसकी स्थिति और खराब हो गई। ससुराल वाले, जो लड़के की उम्मीद कर रहे थे, बच्ची के होने के बाद उसके साथ और नाराज रहने लगे और दुर्व्यवहार करने लगे।
इसके अलावा, महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी सास ने शादी के दौरान दिए गए 4.75 करोड़ रुपए के आभूषणों को अपने कब्जे में ले लिया और उसे वापस करने से इनकार कर दिया है।