हमीरपुर की एक विशेष अदालत ने कुल्लू जिले के नाथन गांव निवासी धर्मेंद्र सिंह को एनडीपीएस अधिनियम के तहत दो साल के कठोर कारावास और 20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सजा 3 मार्च, 2022 को बड़सर पुलिस द्वारा 468 ग्राम चरस के साथ पकड़े जाने के बाद सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष की ओर से डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी राहुल चोपड़ा ने सफलतापूर्वक मुकदमे का संचालन किया। जुर्माना अदा न करने पर अदालत के निर्देशानुसार अतिरिक्त सजा होगी।
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संक्षेप में: हमीरपुर के व्यक्ति को 2 साल का आरआई मिलता है
- January 1, 2025
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