नूरपुर: न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) इंदौरा ने बुधवार को इंदौरा निवासी अशोक कुमार को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई तथा 2 लाख रुपये अर्थदंड सहित 9 लाख रुपये का जुर्माना शिकायतकर्ता सूर्या कटोच को अदा करने के आदेश दिए। आरोपी ने सूर्या से 7 लाख रुपये का कर्ज लिया था तथा एक माह में पैसे लौटाने का वादा किया था। उधार लिए गए पैसे वापस न करने पर शिकायतकर्ता ने उससे अपने पैसे वापस मांगे। आरोपी ने उसे एक चेक दिया, लेकिन जब सूर्या ने उसे क्लीयरेंस के लिए बैंक में जमा कराया तो अशोक के बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत अदालत में याचिका दायर की थी। अदालत ने अपने आदेश में आरोपी को दो वर्ष के कारावास के अलावा शिकायतकर्ता को 9 लाख रुपये अदा करने को कहा है।
संक्षेप में: चेक बाउंस होने पर व्यक्ति को जेल

In short: Man goes to jail if check bounces