चंडीगढ़ की एक सीबीआई अदालत ने निलंबित पंजाब पुलिस डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर और कथित बिचौलिए कृषानु शारदा द्वारा दायर उन आवेदनों को स्वीकार कर लिया है, जिनमें रिश्वतखोरी के मामले में अदालत की कार्यवाही के दौरान उनकी शारीरिक उपस्थिति की मांग की गई थी।
अदालत ने निर्देश दिया कि दोनों आरोपियों को अगली सुनवाई की तारीख 23 जुलाई, 2026 को अदालत के समक्ष पेश किया जाए। अदालत ने पेशी वारंट जारी करने का भी आदेश दिया और चंडीगढ़ के बुराइल स्थित मॉडल जेल के अधीक्षक को निर्देश दिया कि वे आरोपियों को अदालत के समक्ष पेश करना सुनिश्चित करें।
भुल्लर और शारदा फिलहाल बुराइल स्थित मॉडल जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।
अदालत के आदेश के अनुसार, दोनों आरोपियों के वकीलों ने कहा कि वे गिरफ्तारी के बाद से हिरासत में हैं और संविधान के तहत निष्पक्ष सुनवाई के हकदार हैं। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि साक्ष्य दर्ज करने के दौरान, विशेष रूप से गवाहों से जिरह के समय, उनके वकीलों से प्रभावी परामर्श के लिए अदालत में उनकी उपस्थिति आवश्यक है।
सीबीआई ने आवेदनों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि इस बात की प्रबल आशंका है कि यदि आरोपियों को शिकायतकर्ता, छाया गवाह और बरामदगी गवाह सहित प्रमुख गवाहों की जांच के दौरान शारीरिक रूप से उपस्थित रहने की अनुमति दी गई तो वे अभियोजन पक्ष के गवाहों को डरा-धमका सकते हैं।
दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद, अदालत ने आवेदनों को स्वीकार कर लिया और आरोपियों को 23 जुलाई को पेश करने का आदेश दिया।
यह मामला आकाश बट्टा की शिकायत पर दर्ज एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि भुल्लर, जो उस समय पंजाब पुलिस के रोपड़ रेंज में डीआईजी के पद पर तैनात थे, ने सरहिंद पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर में अनुकूल व्यवहार सुनिश्चित करने और उनके व्यवसाय के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न होने देने के बदले में एक निजी मध्यस्थ, कृषानु शारदा के माध्यम से अवैध रिश्वत की मांग की थी।
शिकायत के बाद सीबीआई ने जाल बिछाया। आरोप है कि शारदा को 16 अक्टूबर, 2025 को शिकायतकर्ता से रिश्वत के तौर पर 5 लाख रुपये लेते हुए पकड़ा गया। भुल्लर को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया।
सीबीआई ने इसके बाद 3 दिसंबर, 2025 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 193 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया। तब से भुल्लर के खिलाफ रिश्वतखोरी मामले में आरोप तय किए गए हैं।


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