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पंजाब में बाढ़ के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज प्रवेश की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर तक बढ़ाई

In view of the floods in Punjab, the Supreme Court extended the last date for college admissions till October 30.

पंजाब में हाल ही में आई बाढ़ से उत्पन्न समस्याओं के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने 2025-26 शैक्षणिक सत्र के लिए राज्य भर के कॉलेजों में प्रवेश की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी है।

यह आदेश भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने पंजाब अनएडेड कॉलेज एसोसिएशन (पीयूसीए) द्वारा दायर एक आवेदन पर दिया, जो राज्य में विभिन्न व्यावसायिक, तकनीकी, प्रबंधन और डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने वाले गैर-सहायता प्राप्त कॉलेजों का प्रतिनिधित्व करता है।

“पंजाब राज्य में अभूतपूर्व स्थिति को देखते हुए यह आवेदन आवश्यक है, जहाँ पंजाब के कई क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इस मामले को देखते हुए, हम पंजाब राज्य में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाने के पक्ष में हैं। तदनुसार, प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा 30 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी गई है,” पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन भी शामिल थे, ने अपने 7 अक्टूबर के आदेश में कहा।

अपने आवेदन में, एसोसिएशन ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए पंजाब में गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा अनुमोदित विभिन्न स्नातक (यूजी) पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग और प्रवेश के लिए कट-ऑफ तिथि में संशोधन/विस्तार की मांग की थी।

पंजाब राज्य द्वारा सामना की जा रही गंभीर बाढ़ की स्थिति का हवाला देते हुए, एसोसिएशन ने प्रस्तुत किया कि छात्र इसके घटक कॉलेजों के विभिन्न व्यावसायिक, तकनीकी, प्रबंधन और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं ले सकते हैं और इस तरह बड़ी संख्या में सीटें खाली पड़ी हैं और जब तक शीर्ष अदालत संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता और वर्तमान शैक्षणिक वर्ष (2025-26) के लिए काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया के लिए कट-ऑफ तिथि में ढील नहीं देती/बढ़ाती, तब तक काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती।

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