N1Live Haryana यमुनानगर में पुलिस ने बीयर की बोतलें और कैन ले जा रहे ट्रक को जब्त किया
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यमुनानगर में पुलिस ने बीयर की बोतलें और कैन ले जा रहे ट्रक को जब्त किया

In Yamunanagar, police seized a truck carrying beer bottles and cans.

पुलिस ने यमुनानगर जिले के सुखपुरा गांव के पास से एक ट्रक जब्त किया है, जिसमें कथित तौर पर बीयर की 1,550 पेटियां और कैनें भरी हुई थीं।

पारगमन पर्ची विसंगति आबकारी अधिकारियों द्वारा जारी ट्रांजिट स्लिप से पता चला कि ट्रक निर्धारित समय से लगभग 40 घंटे पहले यमुनानगर पहुंच गया थापुलिस को संदेह है कि शराब की आपूर्ति अधिक
स्थानों पर की जा रही थी। एक परमिट पर एक से अधिक बार

दस्तावेजों के अनुसार ट्रक जम्मू-कश्मीर के सांबा से झारखंड के धनबाद जा रहा था। आबकारी एवं कराधान विभाग, पंचकूला के अधिकारियों द्वारा जारी ट्रांजिट स्लिप से पता चला कि ट्रक निर्धारित समय से लगभग 40 घंटे पहले यमुनानगर पहुंच गया था।

आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान हरियाणा के माध्यम से अन्य राज्यों में बीयर/शराब के परिवहन के लिए ट्रांजिट पर्ची जारी की जाती है। नियमों के अनुसार, यदि कोई वाहन ट्रांजिट पास में उल्लिखित समय से पहले या बाद में किसी स्थान पर पहुंचता है तो इसे अपराध माना जाता है।

यमुनानगर सदर थाने के एसएचओ केवल सिंह के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर निगरानी के तहत यमुनानगर-जगाधरी बाईपास पर वाहनों की जांच कर रही थी। पुलिस टीम ने 1 सितंबर को दोपहर के समय सुखपुरा/औरंगाबाद गांवों के पास एक ट्रक पकड़ा।

ट्रक में बीयर की पेटियां भरी हुई थीं, जिनकी गिनती आबकारी निरीक्षक मोहन सिंह की मौजूदगी में की गई। ट्रक में 1,250 पेटियां (650 एमएल) बोतलें और 300 पेटियां (500 एमएल) कैन पाई गईं।

आबकारी नीति के अनुसार शराब से लदे वाहन के किसी जिले या राज्य में पहुंचने का समय आबकारी विभाग द्वारा जारी ट्रांजिट स्लिप पर अंकित होता है, लेकिन पुलिस द्वारा की गई जांच में पता चला कि यह ट्रक तय समय से 40 घंटे पहले ही यमुनानगर पहुंच गया था।

पुलिस को संदेह है कि यह एक ट्रांजिट पर्ची/परमिट पर एक से अधिक बार शराब की आपूर्ति का मामला हो सकता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बीयर की उक्त खेप जम्मू-कश्मीर स्थित एक शराब बनाने वाली कंपनी से लोड की गई थी और इसे झारखंड स्थित उक्त शराब बनाने वाली कंपनी के डिपो में उतारना था।

एसएचओ केवल सिंह ने बताया कि 1 सितंबर को धारा 61 (1)-4-2020 आबकारी अधिनियम (हरियाणा संशोधन विधेयक 2020) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

उन्होंने बताया कि ट्रक चालक से पूछताछ की गई है और उसे फिलहाल छोड़ दिया गया है।
उन्होंने बताया कि ट्रक को जब्त कर लिया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि माल प्राप्त करने वाले और भेजने वाले को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

उन्होंने कहा, “हम मामले की जांच कर रहे हैं ताकि पता लगाया जा सके कि ट्रांजिट पास का दुरुपयोग तो नहीं किया गया।”

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