पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि भारतीय अदालतों को अपने देश में न्यायिक कार्यवाही से बचने के इच्छुक विदेशी नागरिकों के लिए “सुविधा का साधन” नहीं बनाया जा सकता।
यह फैसला एक ऐसे मामले में आया जिसमें एक ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने एक पिता को अपने बच्चे को सीमित अवधि के लिए भारत लाने की अनुमति दी थी – 8 जनवरी से 2 फरवरी, 2025 तक। लेकिन पिता निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद भी बच्चे को ऑस्ट्रेलिया वापस नहीं लौटा, जिससे ऑस्ट्रेलियाई परिवार न्यायालय के अधिकार की वास्तव में अवहेलना हुई।
न्यायमूर्ति राजेश भारद्वाज ने स्पष्ट किया कि इस तरह के आचरण की अनुमति देना – जहां एक विदेशी नागरिक किसी विदेशी अदालत के विशिष्ट आदेश के तहत एक बच्चे को भारत लेकर आता है और फिर उसे वापस करने के आदेश का पालन करने से इनकार कर देता है – अपने ही देश की अदालतों द्वारा लगाए गए कानूनी दायित्वों से बचने के लिए भारतीय अदालतों के रिट क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग करने के समान होगा।
यह निर्णय महत्वपूर्ण है, क्योंकि उच्च न्यायालय ने माना है कि भारतीय न्यायालयों का दुरुपयोग विदेशी नागरिकों द्वारा शरणस्थली या सुरक्षित आश्रय के रूप में नहीं किया जा सकता, जो सक्षम विदेशी न्यायालयों के वैध निर्देशों को दरकिनार करना चाहते हैं।
न्यायमूर्ति राजेश भारद्वाज ने एक नाबालिग बच्चे को ऑस्ट्रेलिया में उसकी मां के पास वापस भेजने की मांग वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की। पीठ ने कहा कि सक्षम विदेशी अदालत द्वारा पारित समयबद्ध आदेश की समाप्ति के बाद पिता भारत में बच्चे की कस्टडी को बरकरार नहीं रख सकता।
“ऑस्ट्रेलिया के पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन करने से पता चलता है कि प्रतिवादी-पिता को एक निश्चित अवधि के लिए बच्चे को भारत में ले जाने की अनुमति दी गई थी। एक बार अवधि समाप्त हो जाने के बाद और ऑस्ट्रेलिया के पारिवारिक न्यायालय द्वारा किसी और विस्तार के बिना, उसके बाद पिता के पास बच्चे की हिरासत किसी भी कानूनी अधिकार के बिना है…न्यायालय ने पाया कि ऑस्ट्रेलिया के विद्वान पारिवारिक न्यायालय द्वारा दी गई अवधि की समाप्ति के बाद हिरासत प्रतिवादी-पिता के पास प्रथम दृष्टया अवैध है,” न्यायमूर्ति भारद्वाज ने फैसला सुनाया।
न्यायमूर्ति भारद्वाज ने मां की ओर से इस दलील पर भी गौर किया कि पिता ने पहले ही दूसरी शादी कर ली है। “परिस्थितियों की समग्रता को देखते हुए, यह न्यायालय इस विचार पर पहुंचा है कि प्रतिवादी-पिता, जो दोबारा शादी कर चुका है और अपनी दूसरी पत्नी के साथ रह रहा है, के पास नाबालिग बच्चे की निरंतर हिरासत अनुचित है, एक सक्षम विदेशी न्यायालय के आदेशों के विपरीत है, न्यायालयों की विनम्रता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, और बच्चे के कल्याण के लिए अनुकूल नहीं है।”
हिरासत के मामलों में संवेदनशीलता की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए, न्यायमूर्ति भारद्वाज ने जोर देकर कहा: “एक बच्चे, विशेष रूप से कम उम्र के बच्चे को माता-पिता दोनों के प्यार, स्नेह, साथ और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। बच्चा कोई निर्जीव वस्तु नहीं है जिसे एक माता-पिता से दूसरे माता-पिता के पास फेंका जा सके। इसलिए, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अदालत बच्चे की हिरासत के मामलों पर निर्णय लेने से पहले प्रत्येक परिस्थिति को बहुत सावधानी से तौलती है।”
मामले से अलग होने से पहले न्यायमूर्ति भारद्वाज ने पिता को निर्देश दिया कि वह नाबालिग बच्चे को उसके पासपोर्ट और अन्य सभी यात्रा दस्तावेजों के साथ याचिकाकर्ता-मां को तुरंत सौंप दें।
पीठ ने निष्कर्ष दिया कि, “अनुपालन में विफल रहने पर, प्रतिवादी-राज्य को बिना किसी देरी के नाबालिग की हिरासत और दस्तावेजों को बहाल करने का निर्देश दिया जाता है… याचिकाकर्ता, जैविक मां होने के नाते, ऑस्ट्रेलिया में पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के अनुसार उसकी हिरासत के लिए पूर्ण कानूनी अधिकार रखती है, वह नाबालिग बच्चे को अपने मूल देश ऑस्ट्रेलिया ले जाने के लिए स्वतंत्र होगी।”
Leave feedback about this