हिमाचल उच्च न्यायालय ने आज नगर निगम शिमला के आयुक्त को संजौली मस्जिद के कथित अनधिकृत निर्माण से संबंधित शिकायत पर आठ सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने यह आदेश संजौली के स्थानीय निवासियों द्वारा अनधिकृत निर्माण की शिकायत के शीघ्र निपटारे के लिए दायर याचिका पर पारित किया।
याचिका में आरोप लगाया गया कि यह मामला नगर निगम शिमला के आयुक्त की अदालत में लंबित है। याचिका के माध्यम से नगर निगम आयुक्त को इस मामले का जल्द से जल्द निर्णय लेने के आदेश जारी करने का आग्रह किया गया।
नगर निगम शिमला के कमिश्नर कोर्ट ने पांच अक्टूबर को मस्जिद कमेटी के आवेदन पर संजौली में पांच मंजिला मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को गिराने की अनुमति दी थी।
हाईकोर्ट में नगर निगम ने भवन की तीन मंजिलों को गिराने के संबंध में निगम आयुक्त के आदेशों का हवाला देते हुए स्थानीय निवासियों द्वारा दायर याचिका को खारिज करने की मांग की थी।