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शिमला नगर निगम को संजौली मस्जिद निर्माण के बारे में शिकायत निपटाने का निर्देश

Instructions to Shimla Municipal Corporation to settle complaints regarding construction of Sanjauli Masjid

हिमाचल उच्च न्यायालय ने आज नगर निगम शिमला के आयुक्त को संजौली मस्जिद के कथित अनधिकृत निर्माण से संबंधित शिकायत पर आठ सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने यह आदेश संजौली के स्थानीय निवासियों द्वारा अनधिकृत निर्माण की शिकायत के शीघ्र निपटारे के लिए दायर याचिका पर पारित किया।

याचिका में आरोप लगाया गया कि यह मामला नगर निगम शिमला के आयुक्त की अदालत में लंबित है। याचिका के माध्यम से नगर निगम आयुक्त को इस मामले का जल्द से जल्द निर्णय लेने के आदेश जारी करने का आग्रह किया गया।

नगर निगम शिमला के कमिश्नर कोर्ट ने पांच अक्टूबर को मस्जिद कमेटी के आवेदन पर संजौली में पांच मंजिला मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को गिराने की अनुमति दी थी।

हाईकोर्ट में नगर निगम ने भवन की तीन मंजिलों को गिराने के संबंध में निगम आयुक्त के आदेशों का हवाला देते हुए स्थानीय निवासियों द्वारा दायर याचिका को खारिज करने की मांग की थी।

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