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बीमा कंपनी को सड़क दुर्घटना पीड़ित को 15 लाख रुपये देने का निर्देश

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीप्ति गोयल की अदालत ने एक सड़क दुर्घटना के पीड़ित के पक्ष में 15 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश पारित किया।

आवेदक रविंदर कौर और उनके पति अवतार सिंह अप्रैल 2021 में मोटरसाइकिल पर कोटला बजवाड़ा गांव से गुरुद्वारा ज्योति सरूप साहिब, फतेहगढ़ साहिब जाते समय दुर्घटना का शिकार हो गए थे। दोनों को चोटें आईं और वे कुछ समय तक अस्पताल में भर्ती रहे, जिसके दौरान अवतार सिंह की चोटों के कारण मृत्यु हो गई।

शिकायतकर्ता के अनुसार, वाहन की व्यापक बीमा पॉलिसी थी। अपने पति की मृत्यु के बाद, राजिंदर कौर ने बीमा राशि का दावा करने के लिए प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत किए। बीमा कंपनी ने इस बात पर विवाद किया कि मृत्यु का कारण दुर्घटना में लगी चोटें थीं और बीमा राशि देने से इनकार कर दिया।

राजिंदर कौर ने फतेहगढ़ साहिब स्थित स्थायी लोक अदालत (पीएलए) का दरवाजा खटखटाया, जिसने राजिंदर कौर के पक्ष में फैसला सुनाया। 15 लाख रुपए की राशि का भुगतान करने को कहा गया।

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