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लापरवाही की जांच करें, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करें: पैनल ने बिजली विभाग को निर्देश दिया

Investigate negligence, fix responsibility of officials: Panel directs power department

सोनीपत में जीटी रोड पर नाथूपुर मोड़ पर सड़क किनारे लगे बिना बाड़ वाले ट्रांसफार्मर के संपर्क में आने से करंट लगने से 81 प्रतिशत विकलांग युवक रजनीश की मौत के बाद आधिकारिक लापरवाही के एक मामले ने हरियाणा मानवाधिकार आयोग को कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया है।

आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे “मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन” बताया और बिजली विभाग को इसकी जांच करने और संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने का निर्देश दिया। यह ट्रांसफॉर्मर पैदल यात्रियों की अधिक आवाजाही वाले इलाके में लगाया गया था, जिस पर किसी भी तरह की सुरक्षा बाड़ या चेतावनी के संकेत नहीं लगे थे।

पीड़ित के चाचा रणबीर ने 11 जनवरी को हुई इस घातक घटना का विवरण देते हुए शिकायत दर्ज कराई। बताया जाता है कि रजनीश सड़क किनारे लगे ट्रांसफॉर्मर के पास टहल रहा था, तभी वह गलती से बिजली के उपकरणों के संपर्क में आ गया। उसे सोनीपत के FIMS अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे “मृत” घोषित कर दिया गया।

न्यायमूर्ति बत्रा ने कर्तव्य की उपेक्षा पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि इस घटना को पूरी तरह से रोका जा सकता था। उन्होंने कहा, “यह त्रासदी बुनियादी सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में राज्य की विफलता को रेखांकित करती है। ट्रांसफार्मर की स्थिति बुनियादी ढांचे के रखरखाव और निरीक्षण में प्रणालीगत विफलता को दर्शाती है।”

आयोग ने माना कि यह घटना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का सीधा उल्लंघन है, जो जीवन के अधिकार की गारंटी देता है, और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। इस मामले ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे संस्थागत उदासीनता के कारण कमजोर व्यक्तियों को असंगत जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। इसने नोट किया कि सार्वजनिक प्राधिकरण – अनुच्छेद 12 के तहत ‘राज्य’ की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं – संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों, विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के जीवन और सम्मान की रक्षा करने में विफल रहे हैं।

आयोग ने कई सिफारिशों में बिजली विभाग को घटना की समयबद्ध, स्वतंत्र जांच करने का निर्देश दिया। ट्रांसफॉर्मर की स्थापना और रखरखाव के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान की जानी थी और उचित अनुशासनात्मक या कानूनी कार्रवाई शुरू की जानी थी। आयोग ने राज्य सरकार को राज्य दायित्व और सुधारात्मक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर मृतक के परिवार को तत्काल अंतरिम मुआवजा प्रदान करने का निर्देश दिया।

भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए आयोग ने सार्वजनिक या आवासीय क्षेत्रों में स्थित सभी ट्रांसफॉर्मर और उच्च-वोल्टेज विद्युत प्रतिष्ठानों का जिलावार ऑडिट करने का आह्वान किया है। ऑडिट में ट्रांसफॉर्मर के चारों ओर अनिवार्य बाड़ या बैरिकेडिंग, दृश्यमान चेतावनी संकेत और खतरे के संकेतक लगाना, ओवरहेड क्लीयरेंस का सत्यापन, नीचे लटके तारों को हटाना, उचित रखरखाव रिकॉर्ड और इसी तरह की घटनाओं से निपटने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली का विकास शामिल है।

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