जालंधर (पंजाब), 23 जून, 2025: खतरनाक रसायनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक निर्णायक कदम उठाते हुए, डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने जालंधर जिले में कूरियर सेवाओं के माध्यम से मिथाइल अल्कोहल (मेथनॉल) की बिक्री और डिलीवरी पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्देश इस जहरीले पदार्थ के अवैध व्यापार और संभावित दुरुपयोग पर बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर आया है।
समीक्षा बैठक के दौरान, डीसी ने सभी उप-विभागीय मजिस्ट्रेटों (एसडीएम) को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में मेथनॉल की बिक्री और वितरण पर बारीकी से निगरानी और विनियमन करने के निर्देश दिए।
उन्होंने रसायन की अनाधिकृत एवं बिना लाइसेंस वाली बिक्री को रोकने के महत्व पर बल दिया, विशेष रूप से कूरियर सेवाओं की आड़ में संचालित होने वाली बिक्री को।
डीसी ने मेथनॉल का कारोबार करने वाले बिना लाइसेंस वाले व्यापारियों की पहचान करने, इसे स्टॉक करने और बेचने की अनुमति वाले लाइसेंस धारकों की एक अलग सूची बनाए रखने और लाइसेंस प्राप्त फर्मों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मेथनॉल की खरीद, बिक्री और स्टॉक का विवरण देने वाली मासिक रिपोर्ट सख्त निगरानी के लिए एसडीएम को प्रस्तुत की जानी चाहिए।
यह कदम विषाक्त पदार्थों की अवैध बिक्री और दुरुपयोग को नियंत्रित करने तथा क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है।