प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के कथित उल्लंघन के लिए खनन आरोपी बलजिंदर सिंह उर्फ अमन की 12 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है।
कुर्क की गई संपत्तियाँ अमन और उसके साथियों की नांगल, नूरपुर बेदी, गढ़शंकर और माछीवाड़ा इलाकों में हैं। ईडी अधिकारियों ने रोपड़, होशियारपुर, लुधियाना और अन्य इलाकों के डीसी, एसडीएम, सब-रजिस्ट्रार और एसएसपी को पत्र लिखकर 53 एकड़ में फैली संपत्ति कुर्क करने के निर्देश दिए हैं। आरोपी न्यू चंडीगढ़ के अंबिका फ्लोरेंस में रह रहा था।
अमन, रोपड़ में नसीब चंद के खिलाफ दर्ज एफआईआर में सह-आरोपी है, जिसमें वे भोला ड्रग मामले में ईडी द्वारा ज़ब्त की गई ज़मीन पर भी अवैध खनन में लिप्त पाए गए थे। उसके खिलाफ 10 एफआईआर दर्ज हैं, जिनमें से नौ खान एवं खनिज अधिनियम के तहत दर्ज हैं। उसने फर्जी पर्चियों और जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुँचाया।
अमन ने वर्ष 2020 से 2025 तक सभी स्रोतों से लगभग 68 लाख रुपये की आय घोषित की थी। हालांकि, उन्होंने अवैध खनन और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों से अर्जित काले धन का उपयोग करके 7-8 करोड़ रुपये की संपत्तियां खरीदी थीं। उन पर आयकर अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने का भी आरोप है। ईडी ने लगभग 35-40 व्यक्तियों के बयान दर्ज किए हैं, जिन्होंने पुष्टि की है कि अमन अवैध खनन में लिप्त थे।
अमन और उसके सहयोगियों से जुड़े गठजोड़ और अवैध संचालन की पूरी हद को उजागर करने के लिए ईडी की जांच अभी भी जारी है।
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