June 24, 2026
National

जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच ने श्रीनगर में जमीन धोखाधड़ी मामले में चार्जशीट दायर की, तीन लोगों के नाम शामिल

Jammu and Kashmir Crime Branch files chargesheet in Srinagar land fraud case, names three persons

1 जून । जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच ने सोमवार को बताया कि उसने श्रीनगर जिले के खुशीपोरा इलाके में जमीन धोखाधड़ी के एक मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है।

क्राइम ब्रांच कश्मीर ने एक बयान में कहा, “क्राइम ब्रांच जम्मू-कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) कश्मीर ने श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एफआईआर के तहत तीन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इन पर धारा 420, 468, 167 और 120-बी आरपीसी के तहत जमीन धोखाधड़ी के मामले में शामिल होने का आरोप है।”

बयान में कहा गया है कि यह मामला खुशीपोरा, एचएमटी श्रीनगर में स्थित एक ही जमीन के टुकड़े को अलग-अलग रजिस्टर्ड बिक्री दस्तावेजों के जरिए कई लोगों को कथित तौर पर धोखे से बेचने से संबंधित है।

जांच में पता चला कि आरोपी मेराजउद्दीन खांडे (गुलाम अहमद खांडे के पुत्र) और शब्बीर अहमद खांडे, दोनों श्रीनगर के खुशीपोरा अबानशाह निवासी, ने तत्कालीन पटवारी (जो अब जीवित नहीं हैं) के साथ मिलीभगत करके एचएमटी श्रीनगर के खुशीपोरा इलाके में स्थित एक ही जमीन के टुकड़े के लिए धोखाधड़ी से कई बिक्री दस्तावेज (सेल डीड) तैयार किए।

आरोपियों ने खरीदारों को धोखा देने और अवैध लाभ कमाने के लिए फर्जी और बदले हुए राजस्व रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया। जांच पूरी होने के बाद, आरोप-पत्र (चार्जशीट) को न्यायिक निर्णय के लिए अदालत में पेश किया गया।

क्राइम ब्रांच कश्मीर ने बयान में कहा, “आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे आर्थिक जालसाजों से सावधान रहें और ऐसी किसी भी घटना की जानकारी सीधे एसएसपी ईओडब्ल्यू श्रीनगर (क्राइम ब्रांच जम्मू-कश्मीर), अब्दुल वहीद शाह को दें।”

आर्थिक धोखाधड़ी के पीड़ित आधिकारिक ईमेल के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। क्राइम ब्रांच को उन मामलों की जांच के लिए लगाया जाता है जिनमें गंभीर अपराध शामिल होते हैं, जैसे आर्थिक अपराध।

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