February 9, 2026
National

जम्मू-कश्मीर: गांदरबल पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पोक्सो मामले में आरोपी को 20 साल की सजा

Jammu and Kashmir: Ganderbal Police gets major success, accused in POCSO case sentenced to 20 years in jail

जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी को सजा दिलाने में सफलता हासिल की है। विशेष अदालत ने सोमवार को दुष्कर्म के आरोपी को पोक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

यह फैसला गांदरबल के प्रधान सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सोमवार को मामले की सुनवाई पूरी करते हुए सुनाया। दोषी की पहचान रऊफ अहमद गनई पुत्र बशीर अहमद गनई, निवासी तकिया खलमुल्ला नागबल, गांदरबल के रूप में हुई है। अदालत ने उसे पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दोषी ठहराया। इसके साथ ही उसे 20 साल के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया और भारी जुर्माना भी लगाया।

अदालत का यह फैसला मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए मजबूत और प्रभावी साक्ष्यों का परिणाम है। अभियोजन विभाग की भूमिका इस मामले में महत्वपूर्ण रही। इस केस में लोक अभियोजक शफात अहमद भट ने अभियोजन किया, जबकि जहांगीर रफीकी ने अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की।

मामले की जांच उपनिरीक्षक (एसआई) मोहम्मद अकबर द्वारा की गई थी। उनकी पेशेवर और सतर्क जांच ने आरोपी को कानून के शिकंजे तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

गांदरबल पुलिस ने इस मामले में कोर्ट के फैसले को बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि वह समाज के कमजोर और संवेदनशील वर्गों, विशेषकर बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि ऐसे जघन्य अपराधों में शामिल लोगों को कानून के तहत सख्त से सख्त सजा दिलाने के प्रयास लगातार जारी रहेंगे।

गांदरबल पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इस संबंध में जानकारी देते हुए लिखा, “गांदरबल में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस (पोक्सो) एक्ट के तहत एक गंभीर अपराध में शामिल एक आरोपी को 20 साल की कैद की सजा दिलवाई है।”

Leave feedback about this

  • Service