November 24, 2024
National

जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने पाकिस्‍तान से आने वाले शरणार्थियों के खिलाफ भेदभाव किया समाप्त

श्रीनगर, 10 फरवरी । पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर से 1947 में आए शरणार्थियों के साथ हो रहे भेदभाव को खत्‍म करने के लिए अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में इन शरणार्थियों के साथ हो रहे भेदभाव को पूरी तरह से खत्म करने का निर्देश दिया है।

न्यायाधीश राहुल भारती ने अपने फैसले में पाकिस्तान के कब्जे वालेे जम्मू-कश्मीर से आने वाले शरणार्थियों के साथ हो रहे भेदभाव के बारे में कहा, ”यह तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य की क्रमिक सरकारों की ओर से पैदा किया गया।”

उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह 1947 के पीओजेके के 5300 विस्थापित परिवारों और उनके उत्तराधिकारियों/कानूनी उत्तराधिकारियों के साथ जम्मू-कश्मीर से बाहर बसे परिवारों और पूर्ववर्ती राज्य में बसे 26,319 विस्थापित परिवारों के साथ समान व्यवहार करे और परिणामस्वरूप उनके लिए एकमुश्त निपटान पुनर्वास पैकेज तैयार करे।

उच्च न्यायालय ने सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि वह उनके पक्ष में वही दर्जा और अधिकार प्रदान करे, जो पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य में बसे 1947 के पीओजेके के 26,319 विस्थापित परिवारों को प्राप्त था और इसे एक निश्चित अवधि के भीतर किया जाना चाहिए।

जस्टिस राहुल भारती ने कहा, “हालांकि इन 5300 विस्थापित परिवारों का दर्द और अभाव समय के साथ प्रकृति के कानून द्वारा शांत हो गया, लेकिन कानून निर्माताओं और कानूनविदों द्वारा दर्द, पीड़ा और अभाव को विरासत में भी हस्तांतरित किए जाने से कोई राहत नहीं मिली।”

उच्च न्यायालय ने कहा, ”जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के लागू होने के साथ जम्मू और कश्मीर राज्य की संवैधानिक स्थिति में परिवर्तन ने याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई राहतों का मार्ग स्वयं प्रशस्त कर दिया है, जो इस अदालत को केवल मार्गदर्शन के लिए छोड़ रहे हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा की गई राहत का अनुदान भारत संघ द्वारा अपनी संवैधानिक प्रतिबद्धता के अनुसार किया जाएगा।

अदालत ने कहा, “जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 से पहले जम्मू-कश्मीर राज्य और भारत संघ का संबंध भारत के संविधान के प्रतिबंधित अनुप्रयोग द्वारा शासित हो रहा था, इसमें हस्तक्षेप करने हस्तक्षेप करने या निषेधाज्ञा देने के लिए भारत सरकार के पास बहुत कम अधिकार थे।”

इसमें कहा गया है कि अब जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के बाद, भारत सरकार, अपने गृह मंत्रालय के माध्यम से इस मामले में अपनी इच्छा को दर्ज करके एक निष्क्रिय आवाज से सक्रिय आवाज बनने के लिए अपनी प्रतिक्रिया को संशोधित करने के लिए आई है। पीओजेके 1947 के 5300 विस्थापित परिवारों के पक्ष में समान सीमा और राशि के एकमुश्त निपटान लाभ का विस्तार करने से शुरू होने वाले सभी मामलों और पहलुओं में सुधार करें, जिन्हें याचिकाकर्ताओं द्वारा हित में उत्तराधिकारी/कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में दर्शाया गया है, जैसा कि अन्यथा उपलब्ध है। पीओजेके, 1947 के 26,319 विस्थापित परिवारों को, जो पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य में रहकर बस गए थे।

उच्च न्यायालय ने कहा, “जम्मू-कश्मीर राज्य में नहीं बसे पीओजेके 1947 के ज्ञात 5300 विस्थापित परिवारों को किसी भी कानूनी स्थिति और मान्यता से बाहर करने की मानसिकता जम्मू और कश्मीर विस्थापित व्यक्ति (स्थायी निपटान) अधिनियम, 1971 कानून के साथ प्रदर्शित हुई।”

इसमें कहा गया है कि अधिनियम में केवल एक परिभाषा के पाठ अभिविन्यास से, 5300 विस्थापित परिवार रियासत से विस्थापन के बावजूद जम्मू और कश्मीर राज्य में किसी भी अधिकार और स्थिति के लिए कानूनी रूप से अयोग्य हो गए।

अदालत ने कहा, ”इस अदालत के पास यह सुरक्षित निष्कर्ष निकालने के लिए कारण और आधार हैं कि जम्मू-कश्मीर में तत्कालीन सरकारों ने जानबूझकर पीओजेके के बाहर बसे विस्थापितों को राहत और पुनर्वास पैकेज के दायरे से बाहर रखा, क्योंकि यह निर्णय लेने का उनका क्षेत्र था और उन्होंने सरकार से कोई निर्देश नहीं लिया था।”

अदालत ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के बाहर बसे विस्थापित परिवारों को राहत और पुनर्वास पैकेज के लाभ के दायरे से बाहर रखने का कोई कानूनी आधार नहीं बल्कि राजनीतिक मकसद है।

उच्च न्यायालय ने कहा, “अब, भारत सरकार और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की सरकार इन 5300 विस्थापित परिवारों और उनके उत्तराधिकारियों को भी लाभ देने के इरादे से एकमत हैं।”

अदालत ने कहा कि यह उल्लेख करना भी उतना ही प्रासंगिक है कि 2000 करोड़ रुपये में से 1457 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित सीमा के भीतर अप्रयुक्त राशि छोड़कर खर्च की गई है, जिस राशि से 1947 के पीओके के अन्य विस्थापित परिवारों को विधिवत लिया जा सकता है।

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