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झारखंड हाईकोर्ट ने गिरिडीह शहरी क्षेत्र में टोल टैक्स वसूली पर तत्काल प्रभाव से लगाई रोक

Jharkhand High Court bans toll tax collection in Giridih urban area with immediate effect.

रांची, 19 दिसंबर । झारखंड हाईकोर्ट ने गिरिडीह के शहरी इलाके में प्रवेश के लिए बड़ी और व्यावसायिक गाड़ियों से नगर निगम की ओर से की जा रही टोल टैक्स की वसूली पर रोक लगाने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने मोंगिया स्टील लिमिटेड की ओर से इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है।

आदेश में कहा गया है कि नगर निगम को टोल टैक्स की वसूली का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से गिरिडीह नगर निगम को इस आदेश को लागू करने का निर्देश दिया है। इस आदेश की कॉपी नगर विकास विभाग के मुख्य सचिव, गिरिडीह जिले के डीसी, गिरिडीह नगर निगम के नगर आयुक्त और गिरिडीह एसडीएम को भी भेजने का निर्देश दिया गया है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया और अधिवक्ता शिल्पी शांडिल्य ने कोर्ट में पेश की गई अपनी दलीलों में विभिन्न कानूनों का हवाला देते हुए बताया था कि नगर निगम के पास स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर लगाने का अधिकार नहीं है। गिरिडीह में करीब दस वर्षों से शहर की सीमा क्षेत्रों में मुख्य मार्गों पर अलग-अलग जगहों पर बैरिकेड लगाकर टोल टैक्स की वसूली की जा रही थी।

इस व्यवस्था के लागू होने के बाद स्थानीय संगठनों ने विरोध दर्ज कराया था। कुछ महीनों के लिए इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में फिर से टोल के लिए नीलामी कराई गई और संवेदक के जरिए टोल टैक्स की वसूली शुरू कराई गई। इसे लेकर प्रायः विवाद की स्थिति खड़ी होती रही है।

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