राजस्व मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा ने गुरुवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा भूमि के पंजीकरण के लिए एनओसी लेने की शर्त को समाप्त करने का ऐतिहासिक फैसला लेने के लिए उनकी सराहना की।
आज यहां जारी एक बयान में मंत्री ने कहा कि लंबे समय से लोगों को अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवाने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि अब पंजाब अपार्टमेंट एवं संपत्ति विनियमन (संशोधन) अधिनियम 2024 पारित किया गया है। श्री जिम्पा ने कहा कि संशोधन के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसने 31 जुलाई, 2024 तक किसी अनधिकृत कॉलोनी में स्थित पांच सौ वर्ग गज तक के क्षेत्र के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी, स्टांप पेपर पर बिक्री के लिए समझौता या ऐसे किसी अन्य दस्तावेज में प्रवेश किया है, उसे भूमि के पंजीकरण के लिए किसी अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
मंत्री ने कहा कि यह लोगों के लिए बड़ी राहत है। उन्होंने कहा कि श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार लोगों की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इस अभूतपूर्व पहल से एक तरफ अवैध कॉलोनियों की समस्या पर अंकुश लगेगा, वहीं दूसरी तरफ राज्य को राजस्व भी मिलेगा। श्री जिम्पा ने लोगों से राज्य सरकार की इस जनहितैषी पहल का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया।
जिम्पा ने पंजाब के लोगों से अपील की कि वे राजस्व विभाग के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को रिश्वत न दें और अगर कोई रिश्वत मांगता है तो इसकी तुरंत सूचना दें।उन्होंने कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही पंजाब से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। राजस्व विभाग ने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली से संबंधित शिकायत दर्ज करवाने के लिए हेल्पलाइन नंबर 8184900002 भी जारी किया है। एनआरआई 9464100168 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ये नंबर केवल लिखित शिकायत के लिए हैं।