कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (बलात्कार और पोक्सो अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालत) की अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के लिए एक जूडो कोच को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने कुरुक्षेत्र निवासी गुरमेल सिंह (27) को पोक्सो एक्ट, आईटी एक्ट और आईपीसी की धाराओं के तहत सजा सुनाई है और उस पर 88,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
कुरुक्षेत्र पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि महिला ने मार्च 2020 में अपनी शिकायत में कहा था कि उसकी नाबालिग बेटी एक निजी स्कूल की छात्रा है और स्कूल में जूडो कोच नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करता है। कोच ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, जिसमें वह नाबालिग लड़कियों को अश्लील संदेश और वीडियो भेजता था। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि कोच ने उसकी नाबालिग बेटी को ब्लैकमेल किया, उसका यौन शोषण किया और किसी को भी घटना के बारे में बताने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। महिला थाने में पोक्सो एक्ट, आईटी एक्ट और आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
गुरुवार को विशेष अदालत ने गुरमेल को पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माना, पोक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत 7 साल का कठोर कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माना तथा पोक्सो एक्ट की धारा 14 के तहत 5 साल का कठोर कारावास व 11 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। अदालत ने उसे आईपीसी की धारा 323 के तहत 1 साल का कठोर कारावास व 2 हजार रुपये जुर्माना, आईपीसी की धारा 452 के तहत 7 साल का कठोर कारावास व 8 हजार रुपये जुर्माना तथा आईपीसी की धारा 506 के तहत 1 साल का कठोर कारावास व 2 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
अदालत ने गुरमेल को आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत 3 साल की कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है, और आईटी अधिनियम की धारा 67-बी के तहत 3 साल की कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। ये सजाएँ एक साथ चलेंगी।
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