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कन्नड़ एक्टर दर्शन की जमानत याचिका पर कर्नाटक हाई कोर्ट में 28 अक्टूबर को होगी सुनवाई

Kannada actor Darshan's bail plea will be heard in Karnataka High Court on October 28.

बेंगलुरु, 22 अक्टूबर । फैन की हत्या मामले में जेल में बंद एक्टर दर्शन की जमानत याचिका को कर्नाटक हाई कोर्ट ने 28 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया है।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को दर्शन की जमानत याचिका पर सुनवाई 28 अक्टूबर तक के लिए स्थगित की। जस्टिस एस. विश्वजीत शेट्टी की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की।

दर्शन की ओर से पेश हुए सीनियर वकील सी.वी. नागेश ने पीठ के सामने पक्ष रखते हुए कहा कि एक्टर को पीठ में तेज दर्द है और उनका डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। एक्टर को इलाज की जरूरत है और इसी आधार पर जमानत मांगी गई है।

वकील नागेश ने आगे कहा कि एक्टर को सर्जरी की जरूरत है और इस वजह से उन्हें जल्द ही जमानत दी जानी चाहिए। इस पर पीठ ने दर्शन की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जेल अधिकारियों से मेडिकल रिपोर्ट मांगी है।

सूत्रों के अनुसार, डॉक्टरों ने दर्शन को एमआरआई स्कैनिंग कराने को कहा है। एक्टर ने पहले किसी भी तरह के इलाज से इनकार कर दिया था। हालांकि, अब वह विजयपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (वीआईएमएस) में एमआरआई स्कैनिंग कराने के लिए तैयार है।

एक्टर के वकील ने कहा, “जेल अधिकारी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद दर्शन का पीठ दर्द कम नहीं हुआ है। अधिकारियों की तरफ से दर्शन को एमआरआई स्कैनिंग को ले जाने के लिए वीआईएमएस में सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं।”

बेंगलुरु की एक कोर्ट ने पिछले सोमवार को कन्नड़ एक्टर दर्शन और उनकी साथी पवित्रा गौड़ा की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था। वह दोनों फैन रेणुकास्वामी हत्या मामले में जेल में बंद हैं।

ज्ञात हो कि रेणुकास्वामी का अपहरण करने और बेरहमी से हत्या करने के आरोप में एक्टर दर्शन, पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य आरोपियों को 11 जून को गिरफ्तार किया गया था। कथित तौर पर फैन ने पवित्रा को गंदे और अश्लील संदेश भेजे थे।

बेंगलुरु सेंट्रल जेल में स्टार के साथ शाही व्यवहार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके बाद एक्टर को बेल्लारी जेल में ट्रांसफर किया गया था। दर्शन पर तीन एफआईआर दर्ज की गई हैं।

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