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करनाल नगर निगम 15 डेयरियों को सील करेगा, क्योंकि स्थानांतरित करने की समय सीमा नजदीक आ रही है

Karnal Municipal Corporation to seal 15 dairies as relocation deadline nears

करनाल नगर निगम (एमसी) शहर की सीमा में चल रही 15 अनधिकृत डेयरियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रहा है, जो बार-बार नोटिस के बावजूद निर्धारित पिंगली रोड स्थल पर स्थानांतरित नहीं हुई हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य अवैध डेयरी संचालन पर अंकुश लगाना और ऐसे प्रतिष्ठानों के कारण लंबे समय से चली आ रही नागरिक समस्याओं का समाधान करना है।

नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि पिछले हफ़्ते 21 डेयरी मालिकों को नोटिस जारी कर उन्हें पिंगली डेयरी परियोजना स्थल पर अपना व्यवसाय स्थानांतरित करने के लिए सात दिनों की समय-सीमा दी गई थी – जहाँ बुनियादी ढाँचा पहले से ही मौजूद है। छह डेयरी मालिकों ने इस आदेश का पालन किया और अपना व्यवसाय स्थानांतरित कर लिया, जबकि शेष 15 ने स्थानांतरित होने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उन्होंने बताया कि परिणामस्वरूप, नगर निगम अब इन डेयरियों को सील कर देगा और पशुओं को अपने कब्ज़े में ले लेगा।

डॉ. शर्मा ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि पिंगली डेयरी परियोजना स्थल पर भूखंडों के चौथे ड्रॉ के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 जुलाई, 2025 है। इस समय सीमा के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। नगर निगम जल्द ही पात्र आवेदकों को भूखंड आवंटित करने के लिए ड्रॉ आयोजित करेगा। आगामी दौर के लिए अब तक 55 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

ड्रॉ में भाग लेने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे: शपथ पत्र के साथ एक औपचारिक आवेदन, 50,000 रुपये सुरक्षा जमा, 1,000 रुपये विलंब शुल्क और 100 रुपये आवेदन शुल्क।

सभी भुगतानों की रसीदें आवेदन के साथ संलग्न करनी होंगी। इच्छुक डेयरी संचालक अधिक जानकारी के लिए नगर निगम कार्यालय के बेसमेंट स्थित कमरा नंबर 2 में आ सकते हैं।

डॉ. शर्मा ने अनधिकृत डेयरी संचालकों से भी कड़ी अपील की कि वे अपने अवैध प्रतिष्ठान बंद कर दें और पिंगली स्थल पर वैध भूखंडों के लिए आवेदन करें। उन्होंने चेतावनी दी कि जिन लोगों को भूखंड आवंटित हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने निर्माण शुरू नहीं किया है, उनके खिलाफ जल्द ही दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा, प्लॉट की किश्तों का भुगतान न करने वाले डेयरी मालिकों को जल्द से जल्द अपना बकाया चुकाने की चेतावनी दी गई है। ऐसा न करने पर उनका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा और उनकी सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाएगी।

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