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करनाल: 24 जुलाई तक घर-घर जाकर मतदाता सत्यापन किया जाएगा

Karnal: Voter verification will be done door to door till July 24.

करनाल, 16 जुलाई उपायुक्त उत्तम सिंह, जो जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं, ने सोमवार को लघु सचिवालय में अधिकारियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में डीसी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का द्वितीय विशेष सत्यापन 24 जुलाई तक किया जाएगा तथा अर्हता तिथि एक जुलाई है। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान सभी बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाता सत्यापन करेंगे।

उन्होंने कहा, “जिन मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। इसके अलावा नए मतदाताओं को जोड़ा जाएगा और फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार की जाएगी।” पुनरीक्षण कार्य पूरा होने के बाद 25 जुलाई को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा।

उन्होंने कहा, ‘‘चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार मतदाता सूचियों से संबंधित दावे और आपत्तियां 25 जुलाई से 9 अगस्त तक प्राप्त की जाएंगी।’’ उन्होंने कहा कि इन दावों और आपत्तियों का निपटारा संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों द्वारा 19 अगस्त तक किया जाएगा। संशोधित मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 20 अगस्त को किया जाएगा।

उपायुक्त ने अधिकारियों से मतदाता सूचियों में त्रुटियों को सुधारने तथा अधिक से अधिक पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने का आग्रह किया।

27 जुलाई, 28 जुलाई, 3 अगस्त और 4 अगस्त को मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। शिविरों में बीएलओ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे और दावे व आपत्तियां प्राप्त करेंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाता सूचियां आम जनता के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगी।

उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आवासीय सोसायटियों और उन क्षेत्रों में मतदान केन्द्र स्थापित करने में सहायता करने का भी आग्रह किया, जहां मतदाताओं की संख्या 1,500 से अधिक है या दूरी अधिक है।

उन्होंने अधिकारियों को ऐसे बूथों के लिए शीघ्र प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने सभी राजनीतिक दलों को सलाह दी कि वे अपने बूथ स्तरीय एजेंट (बीएलए) जल्द से जल्द नियुक्त करें और सूची निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा कराएं, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक बीएलए संबंधित बूथ से हो। जिन मतदाताओं की आयु 1 जुलाई को 18 वर्ष या उससे अधिक होगी और जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, वे संबंधित दस्तावेजों और फोटो के साथ फार्म नंबर-6 जमा करके पंजीकरण करा सकते हैं।

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