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केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग

Kejriwal demands early hearing on petition against arrest from Supreme Court

नई दिल्ली, 26 अप्रैल । दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ चुनौती देने वाली याचिका का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को आया।

सीएम केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले हफ्ते सुनवाई की बात कही थी, लेकिन यह मामला अब 6 मई को लिस्टिंग में दिख रहा है।

वरिष्ठ वकील ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में ईडी ने भी जवाब दाखिल कर दिया है। ऐसे में अगले हफ्ते सुनवाई की जाए। इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना ने वकील से कहा कि आप ईमेल भेजिए हम विचार करेंगे।

जवाब में, सिंघवी ने कहा कि वह मामले को तत्काल लिस्टिंग करने के लिए ईमेल भेजेंगे।

पिछली सुनवाई में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईडी को नोटिस जारी किया था और केजरीवाल की विशेष अनुमति याचिका को आगे की सुनवाई के लिए 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में लिस्टिंग करने का आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी को 24 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा था और याचिकाकर्ता पक्ष को 27 अप्रैल तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी थी।

ईडी के हलफनामे में कहा गया है कि केजरीवाल की याचिका में कोई दम नहीं है। उनके ‘पूर्ण असहयोगात्मक रवैये’ की वजह से उनकी गिरफ्तारी जरूरी हो गई थी।

हलफनामे में कहा गया है कि केजरीवाल नौ बार तलब किए जाने के बावजूद जांच अधिकारी के सामने उपस्थित नहीं होकर पूछताछ से बचते रहे। पीएमएलए की धारा 17 के तहत अपना बयान दर्ज करते समय वह टालमटोल और पूरी तरह से असहयोगी होकर सवालों के जवाब देने से बच रहे थे।

सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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