राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को केरल के प्रोफेसर के हाथ काटने के मामले में मुख्य आरोपी को शरण देने वाले के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के सदस्य शफीर सी के खिलाफ आईपीसी और यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया है।
एनआईए की जांच से पता चला है कि शफीर ने प्रोफेसर टीजे जोसेफ पर हमला करने वाले मुख्य हमलावर सवद को जानबूझकर शरण दी थी। साथ ही उसे झूठी पहचान के तहत नौकरी और अन्य सुविधाएं मुहैया कराने में भी अहम योगदान दिया था। सवद के खिलाफ साल 2011 में ही आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
दरअसल, यह मामला 2010 का है, जो इडुक्की जिले के थोडुपुझा में स्थित न्यूमैन कॉलेज के मलयालम विभाग के पूर्व प्रमुख प्रोफेसर टीजे जोसेफ की हत्या के प्रयास से संबंधित है। प्रोफेसर पर एर्नाकुलम जिले के मुवत्तुपुझा में पीएफआई कार्यकर्ताओं के एक समूह ने हमला किया था, क्योंकि उन्होंने बीकॉम की परीक्षा के लिए तैयार किए गए मलयालम प्रश्नपत्र में पैगंबर मोहम्मद का कथित तौर पर मजाक उड़ाया था।
हमलावरों ने जोसेफ का हाथ काट दिया और घटनास्थल से भागने से पहले लोगों में दहशत फैलाने के लिए बम भी फेंका था। इस मामले में अब तक कुल 19 लोगों को दोषी ठहराया गया है, जिनकी पहचान पीएफआई के नेता या कार्यकर्ता/कैडर के रूप में की गई है।