N1Live National नौकरी के बदले जमीन मामला : दिल्ली की अदालत ने कारोबारी अमित कात्याल की अंतरिम जमानत बढ़ाई
National

नौकरी के बदले जमीन मामला : दिल्ली की अदालत ने कारोबारी अमित कात्याल की अंतरिम जमानत बढ़ाई

Land-for-job case: Delhi court extends interim bail of businessman Amit Katyal

नई दिल्ली, 6 मार्च । दिल्ली की एक अदालत ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद के परिवार के कथित करीबी सहयोगी अमित कात्याल की अंतरिम जमानत 12 मार्च तक बढ़ा दी। आरोपपत्र में कुछ कंपनियों के नाम के साथ कात्याल का नाम भी है।

एके इन्फोसिस्टम्स के प्रमोटर कात्याल, जिन्हें पिछले साल नवंबर में केंद्रीय जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया था, को 5 फरवरी को चिकित्सा आधार पर चार सप्ताह की अंतरिम जमानत दी गई थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है, जिसने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।

राउज एवेन्यू कोर्ट के न्यायाधीश विशाल गोग्ने ने पहले दिल्ली-एनसीआर के एक अस्पताल में चिकित्सा उपचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग करने वाली कात्याल की याचिका को स्वीकार कर लिया था और उन्हें समय सीमा समाप्त होने पर जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने पर अस्पताल और उपचार का ब्‍योरा पेश करने का निर्देश दिया था।

न्यायाधीश ने आरोपी को 2 लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की दो जमानतें भरने को भी कहा था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 30 जनवरी को अदालत को सूचित किया था कि वह कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाले के संबंध में एक महीने के भीतर पूरक आरोपपत्र दाखिल करेगी।

न्यायाधीश गोग्ने के समक्ष एजेंसी ने आश्‍वासन दिया था कि फरवरी के अंत तक अंतिम रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। इस बीच, कात्याल पर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की ओर से उम्मीदवारों से कई जमीनें हासिल करने का आरोप लगाया गया है।

उन्हें पहले हिरासत में लिया गया और बाद में वित्तीय जांच एजेंसी ने 11 नवंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया। दक्षिणी दिल्ली के पॉश इलाके न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में कात्याल के परिसर को एके इंफोसिस्टम्स के कार्यालय के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन कथित तौर पर राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा आवासीय परिसर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा था।

ईडी ने 31 जुलाई, 2023 को राजद नेता राबड़ी देवी, मीसा भारती (लालू यादव की बेटी), विनीत यादव (लालू की बेटी हेमा यादव के पति), शिव कुमार यादव ( हेमा यादव के ससुर), एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और एके इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, दोनों कंपनियां लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों के स्वामित्व और नियंत्रण में हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) की एक प्रति मांगने वाले कात्याल को राहत देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि वह पीएमएलए के तहत समन जारी करने के चरण में ईडी की जांच प्रक्रिया में बाधा नहीं डाल सकता।

न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने कात्याल की याचिका खारिज कर दी थी।

कात्याल ने ईसीआईआर और ईडी द्वारा जारी समन को रद्द करने की मांग की थी। वह जांच एजेंसी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आगे की जांच सहित उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोकना चाहते थे।

Exit mobile version