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शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 1,379 लोगों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे

Licenses of 1,379 people will be canceled for drunk driving

हिमाचल प्रदेश पुलिस ने डीजीपी अतुल वर्मा के मार्गदर्शन में आज राज्य में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया। यह अभियान 29 सितंबर तक जारी रहेगा। यह पहल देर शाम के समय, खास तौर पर रात 9 बजे से 11.30 बजे के बीच होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में भारी वृद्धि के बाद की गई है।

अतिरिक्त एसपी (ट्रैफिक टूरिज्म और रेलवे) नरवीर राठौर ने कहा कि पुलिस ने सड़क दुर्घटना और यातायात प्रवर्तन डेटा का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया है, जिससे पता चला है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने से जुड़ी घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा, “इस साल अकेले पुलिस ने गंभीर नियम उल्लंघन के लिए 2,345 ड्राइविंग लाइसेंसों को निलंबित या रद्द करने की सिफारिश की है, जिसमें शराब के नशे में गाड़ी चलाने के लिए 1,379 लाइसेंस शामिल हैं।”

इस बीच, पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले 1,379 अपराधियों के लाइसेंस निलंबित करने की संस्तुति की है। लाइसेंस आवश्यक कार्रवाई के लिए सक्षम अधिकारियों को भेज दिए गए हैं।

इसी प्रकार, तेज गति से वाहन चलाने के 515 अपराधियों के लाइसेंस तथा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने के 362 अपराधियों के लाइसेंस सक्षम प्राधिकारियों को भेजे गए हैं।

राठौर ने कहा, “हिमाचल पुलिस मोटर वाहन कानूनों को प्रभावी ढंग से विनियमित करने और लागू करने के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। शिमला में पुलिस मुख्यालय सड़क सुरक्षा प्रवर्तन योजना की बारीकी से निगरानी कर रहा है और उसने क्षेत्र के कर्मियों को यातायात प्रवर्तन के लिए डिजिटल उपकरणों का अधिकतम उपयोग करने का निर्देश दिया है।” उन्होंने कहा, “हम सभी ड्राइवरों से सुरक्षा को प्राथमिकता देने और शराब के नशे में गाड़ी चलाने से बचने का आग्रह करते हैं। उल्लंघन करने वालों को अपने लाइसेंस को अलविदा कहने के लिए तैयार रहना चाहिए।”

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