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नाबालिग से बलात्कार के मामले में गुरुग्राम निवासी को आजीवन कारावास

Life imprisonment to Gurugram resident in case of rape of minor

गुरुग्राम की जिला एवं सत्र अदालत ने 2018 में 17 वर्षीय लड़की से बलात्कार करने और उसे जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी पाए गए 46 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

लिखित शिकायत और पीड़िता की मेडिकल जांच के आधार पर, पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 6 और 8 तथा आईपीसी की धारा 506 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया।

इसके बाद आरोपी योगेंद्र कुमार, जो गुरुग्राम के सेक्टर 39 का रहने वाला है, को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की जांच टीम ने प्रथम दृष्टया उसके खिलाफ आरोप सही पाए। इसके अनुसार, केस फाइल तैयार कर उसे ट्रायल के लिए कोर्ट में पेश किया गया। ट्रायल के दौरान उसके खिलाफ आरोप तय किए गए।

गुरुवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार ने योगेंद्र को अपराध का दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट 2012 की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत उसे तीन साल की जेल और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। इसके अलावा उन्हें आईपीसी की धारा 506 के तहत छह महीने की जेल और 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। कुल मिलाकर उन्हें आजीवन कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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