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गुरुग्राम में ऑटो चालक की हत्या के लिए दो को आजीवन कारावास

Life imprisonment to two for murder of auto driver in Gurugram

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत ने 2021 में एक ऑटोरिक्शा चालक की हत्या के लिए दो दोषियों को आजीवन कारावास (कठोर कारावास) की सजा सुनाई है और उन पर जुर्माना भी लगाया है।

पुलिस के अनुसार, 27 सितंबर 2021 को सेक्टर 56 में हुई वारदात की सूचना पुलिस को मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने क्राइम सीन टीम और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के साथ शव को कब्जे में लिया। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के रहने वाले आसिफ के रूप में हुई है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि एक पुरुष और महिला ने ऑटो चालक पर हमला किया और आखिरकार उसकी हत्या कर दी। सेक्टर 56 थाने में एफआईआर दर्ज की गई।

जांच करते हुए पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के अंथरा गांव निवासी याकूब (28) और बगैरन गांव निवासी सोनिया (28) को गिरफ्तार किया। दोनों की गिरफ्तारी के बाद मामले की गहनता से जांच की गई। पुलिस ने मामले में उनके खिलाफ सभी जरूरी सबूत और गवाह जुटाए और उन्हें अदालत में पेश किया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया, “अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल ने बुधवार को उन्हें दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।”

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