N1Live National मद्रास हाईकोर्ट ने यूट्यूबर फेलिक्स गेराल्ड की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज
National

मद्रास हाईकोर्ट ने यूट्यूबर फेलिक्स गेराल्ड की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

Madras High Court rejects anticipatory bail plea of YouTuber Felix Gerald

चेन्नई, 17 मई । मद्रास हाईकोर्ट ने कोयंबटूर साइबर अपराध पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले में यूट्यूबर जी. फेलिक्स गेराल्ड की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

पुलिस के अनुसार, फेलिक्स गेराल्ड ने रेडपिक्स यूट्यूब चैनल के लिए ‘सवक्कू’ शंकर नाम के एक अन्य यूट्यूबर का साक्षात्कार लिया था। इस दौरान शंकर ने कथित तौर पर महिला पुलिसकर्मियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।

मद्रास हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आर. शक्तिवेल ने गुरुवार को गेराल्ड द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अतिरिक्त लोक अभियोजक आर. मुनियप्पाराज ने अदालत को सूचित किया कि गेराल्ड को तिरुचि पुलिस ने 10 मई को नोएडा में उसके ठिकाने से गिरफ्तार किया है।

उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि कोयंबटूर साइबर क्राइम यूनिट ने 15 मई को जेल में बंद गेराल्ड की औपचारिक गिरफ्तारी की थी।

मुनियप्पाराज की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने गेराल्ड द्वारा गिरफ्तारी से पहले दायर की गई जमानत याचिका को निरर्थक बताते हुए खारिज कर दिया।

उल्लेखनीय है कि अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगने के बाद मद्रास हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति के. कुमारेश बाबू की अवकाश पीठ ने नौ मई को अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दी थी।

न्यायमूर्ति बाबू ने मामले को स्थगित करते हुए मौखिक रूप से कहा था कि कुछ यूट्यूबर्स समाज के लिए एक “खतरा” हैं। ये आपत्तिजनक टिप्पणियों का प्रसार कर शालीनता के बजाय ग्राहक बढ़ाने को प्राथमिकता दे रहे हैं।

Exit mobile version