पंजाब में आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से अभी तक कोई तत्काल राहत नहीं मिली है।
उनकी ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि मजीठिया को कल फिर से रिमांड पर लिया गया था, लेकिन मोहाली कोर्ट ने अभी तक नए रिमांड आदेश जारी नहीं किए हैं।
इस पर सरकारी वकील ने कहा कि आज दोपहर 2 बजे तक आदेश आ जाएगा। इसके बाद अब कोर्ट ने मामले की सुनवाई कल करने का फैसला किया है। अकाली दल के वकील अर्शदीप सिंह कलेर ने कहा कि रिमांड ऑर्डर नहीं आया है। ऐसे में अब मामले की सुनवाई कल होगी।
मजीठिया की याचिका में गिरफ्तारी को अवैध बताया गया है और रिमांड आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। मजीठिया ने आरोप लगाया है कि उन्हें गलत तरीके से पुलिस हिरासत में रखा गया है। उन्होंने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताया है।
Leave feedback about this