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नाबालिग से बलात्कार के लिए व्यक्ति को 20 साल की सज़ा

Man gets 20 years jail for raping minor

गुरुग्राम, 30 अगस्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार ने एक व्यक्ति को 16 वर्षीय लड़की से बलात्कार के जुर्म में लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम के तहत 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई।

मई 2020 में पीड़िता के पिता ने एक व्यक्ति के खिलाफ अपनी बेटी के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद सेक्टर 29 थाने में एफआईआर दर्ज की गई और बाद में पुलिस ने फरीदाबाद के शाहपुरा निवासी आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया।

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