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नाबालिग से बलात्कार के लिए व्यक्ति को 25 साल की जेल

Man gets 25 years jail for raping minor

यहां की सत्र अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के मामले में 67 वर्षीय व्यक्ति को 25 साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी की पहचान जिले के नादौन उपमंडल के जोगिंदर सिंह के रूप में हुई है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जुर्माने की राशि का 50 प्रतिशत पीड़िता को दिया जाएगा।

न्यायमूर्ति भुवनेश अवस्थी ने अपने आदेश में कहा, “घायल व्यक्ति को शारीरिक चोट लगती है, जबकि यौन/शारीरिक हमले के मामले में यह शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह की चोट होती है। आरोपी के अपराध को साबित करने के लिए उसकी एकमात्र गवाही ही काफी है।”

सजा सुनाते हुए उन्होंने आगे कहा कि अदालत सजा सुनाते समय लापरवाही नहीं बरत सकती।

रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर 23 फरवरी 2023 को मामले में एफआईआर दर्ज की थी। आरोप है कि आरोपी को 15 वर्षीय पीड़िता के साथ दुष्कर्म करते हुए गांव के ही एक व्यक्ति ने देखा था, जिसने शोर मचाकर पीड़िता के पिता को सूचना दी थी।

जानकारी के अनुसार, पीड़िता, जिसकी मां की मृत्यु 10 वर्ष पहले हो चुकी थी, ने अदालत को बताया कि आरोपी एक वर्ष से अधिक समय से उसके साथ बलात्कार कर रहा था।

एएसपी राजेश कुमार ने बताया कि कोर्ट ने एक आरोपी को पोक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया है।

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