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पत्नी की हत्या के जुर्म में व्यक्ति को आजीवन कारावास

Man gets life imprisonment for murdering wife

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने उत्तर प्रदेश निवासी प्रदीप कुमार को सजा सुनाई है और उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कुरुक्षेत्र पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि 12 अगस्त, 2022 को पेहोवा सदर थाने में प्रेमचंद की ओर से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया था कि उसने प्रदीप कुमार को अपने पोल्ट्री फार्म पर काम पर रखा था।

“प्रदीप कुमार अपनी पत्नी शांति के साथ पोल्ट्री फार्म पर रहते थे। 12 अगस्त को जब मैं पोल्ट्री फार्म पहुँचा, तो प्रदीप ने मुझे बताया कि कल रात उसका अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था और उसने उसे ज़ोर से धक्का दिया था, जिससे उसका चेहरा और सिर दीवार पर लगी कीलों से टकराने से उसे चोटें आईं। वह अपनी चारपाई पर सोई थी और सुबह उसकी मौत हो गई। महिला की मौत अपने पति प्रदीप कुमार के साथ हुए झगड़े में लगी चोटों के कारण हुई थी,” उन्होंने आगे बताया।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालत ने प्रदीप कुमार को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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