धर्मशाला में विशेष न्यायाधीश जसवंत सिंह की जिला एवं सत्र अदालत ने मादक पदार्थ की तस्करी के जुर्म में एक तस्कर को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है तथा उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह मामला 14 मार्च, 2018 को तब प्रकाश में आया जब इंदौरा पुलिस की एक टीम ने रांची मोड़ पर मोटरसाइकिल सवार एक युवक को जांच के लिए रोका।
तलाशी के दौरान पुलिस ने व्यक्ति के पास से शराब, हेरोइन और 53,200 रुपये नकद बरामद किए। व्यक्ति की पहचान कांगड़ा जिले के डमटाल निवासी सुखदेव सिंह उर्फ नानकू के रूप में हुई।
जब्ती के बाद, इंदौरा पुलिस स्टेशन में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 21 के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया। जांच के बाद 24 जुलाई 2018 को न्यायालय में चालान पेश किया गया।
यदि दोषी जुर्माना जमा करने में विफल रहता है तो उसे एक वर्ष और जेल में रहना होगा। इस बीच, कांगड़ा के एसपी अशोक रतन ने कहा कि आरोपी एक कुख्यात ड्रग तस्कर है और उसके खिलाफ कई एनडीपीएस मामले दर्ज हैं।
2016 में इंदौरा पुलिस ने उसके कब्जे से 2.22 ग्राम हेरोइन बरामद की थी।
5 अगस्त, 2020 को डमटाल पुलिस ने उसके कब्जे से 3.23 ग्राम हेरोइन बरामद की। 12 अगस्त, 2020 को उसके घर से 6.96 ग्राम हेरोइन और शेड्यूल-एच दवाओं के 600 कैप्सूल बरामद किए गए। 30 दिसंबर, 2023 को डमटाल पुलिस ने उसके कब्जे से 6.84 ग्राम हेरोइन बरामद की।