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पोती से बलात्कार करने पर व्यक्ति को 20 साल की सजा

Man sentenced to 20 years for raping granddaughter

शिमला, 29 फरवरी यहां की एक अदालत ने आज एक व्यक्ति को अपनी पोती से बलात्कार के आरोप में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (रेप/पॉक्सो), शिमला, अमित मंडियाल ने आरोपी पर यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। उन्हें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 506 के तहत छह महीने के कठोर कारावास और 1,000 रुपये जुर्माने की भी सजा सुनाई गई है।

3 दिसंबर 2021 को जब पीड़िता स्कूल जा रही थी तो आरोपी ने जंगल में उसके साथ दुष्कर्म किया था. उसने घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। 12 दिसंबर 2021 को आरोपी ने फिर से पीड़िता के साथ अपने आवास पर दो बार दुष्कर्म किया.

जब लड़की की मां उसे अस्पताल ले गई तो उसे पता चला कि उसकी बेटी गर्भवती है जिसके बाद उसने पुलिस से संपर्क किया।

पुलिस ने शिमला जिले के चिरगांव पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 376, 506 और POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत एफआईआर दर्ज की। अभियोजन पक्ष ने 17 गवाहों से पूछताछ की।

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