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नाबालिग से बलात्कार और अपहरण के मामले में व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा

Man sentenced to 20 years rigorous imprisonment for raping and kidnapping a minor

नाबालिग के अपहरण और बलात्कार के एक मामले में फतेहाबाद की फास्ट ट्रैक पोक्सो अदालत ने सोमवार को रतिया निवासी अशोक कुमार उर्फ धोलू को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग की अदालत ने उस पर 2.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से 1.60 लाख रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।

पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने बताया कि लड़की के पिता ने फतेहाबाद शहर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुमार ने उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया है। इसके बाद महिला जांच अधिकारी ने आईपीसी की धारा 363, 366ए और 34 के तहत मामला दर्ज किया है।

25 फ़रवरी, 2023 को पुलिस ने पीड़िता को बरामद किया और सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उसका बयान दर्ज किया। उसके बयान के आधार पर, आईपीसी की धारा 376(2)(एन) और 376(3) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 4(2) और 6 के तहत बलात्कार के आरोप जोड़े गए। आरोपी को 2 मार्च, 2023 को गिरफ्तार किया गया और 5 मई, 2023 को अंतिम आरोपपत्र दाखिल किया गया।

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