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झपटमारी के जुर्म में व्यक्ति को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

Man sentenced to 5 years rigorous imprisonment for snatching

गुरुग्राम की एक अदालत ने स्नैचिंग के एक मामले में एक व्यक्ति को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और जुर्माना भी लगाया है। शनिवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोना सिंह ने यह सजा सुनाई।

मामला 12 अप्रैल 2022 का है, जब एक शिकायतकर्ता ने बताया कि पुरानी दिल्ली-गुड़गांव रोड पर एयरफोर्स स्कूल के सामने स्कूटर सवार एक व्यक्ति ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया। हमलावर मौके से फरार हो गया। शिकायत के बाद सेक्टर 14 थाने में एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस ने कई दिनों की जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी की पहचान दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित जमना बाजार निवासी अंकित के रूप में हुई है। उसे न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने सभी प्रासंगिक साक्ष्य और गवाहों के बयान एकत्र किए, जिन्हें अदालत में पेश किया गया।

साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश मोना सिंह ने अंकित को दोषी करार देते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने सजा की पुष्टि की।

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