January 17, 2025
Haryana

मानेसर नगर निगम ने कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने पर हाउसिंग सोसायटी को 1.5 लाख रुपये का चालान जारी किया

Manesar Municipal Corporation issues challan of Rs 1.5 lakh to housing society for violating waste management rules

गुरुग्राम, 3 जुलाई मानेसर नगर निगम सड़क किनारे और खाली प्लॉटों से ठोस कचरा उठाकर औद्योगिक टाउनशिप को स्वच्छ बनाने का अभियान चला रहा है।

नगर निगम की स्वच्छता शाखा की प्रवर्तन टीम ने सेक्टर 95 स्थित सिग्नेचर रोसालिया सोसायटी को 1.20 लाख रुपए का चालान जारी किया है। सोसायटी द्वारा स्वयं उत्पन्न कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन न करने के कारण यह चालान जारी किया गया है। सोसायटी स्वयं ही कचरा उत्पन्न करती है, जबकि सोसायटी स्वयं ही कचरा उत्पन्न करती है। चालान जारी करते समय नगर निगम के अधिकारियों ने सोसायटी प्रबंधन को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार कचरे का उचित निपटान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

पिछले सप्ताह नगर निगम की टीमों ने सेक्टर 82 स्थित वाटिका एनवायरो सोसायटी, सेक्टर 90 स्थित वर्धमान फ्लोरा सोसायटी, सेक्टर 92 स्थित जीएलएस एवेन्यू सोसायटी तथा सेक्टर 95 स्थित आरओएफ आनंद सोसायटी के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के निरीक्षण के दौरान 50-50 हजार रुपये के चालान भी काटे थे।

इसके अलावा, नगर निगम की सफाई शाखा ने खुले में एसटीपी का गंदा पानी छोड़ने के लिए दो टैंकरों को 5,000 रुपये का चालान जारी किया। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत छह आवासीय सोसायटियों के एसटीपी का भी प्रवर्तन दलों द्वारा निरीक्षण किया गया।

नगर निगम आयुक्त अशोक कुमार गर्ग ने निगम के सहायक कार्यकारी अभियंताओं को निर्देश दिए हैं कि वे सफाई कार्य से संबंधित रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र पर सप्ताह में दो बार उनके कार्यालय में अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।

उन्होंने कहा कि बागवानी कचरे से खाद बनाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए टाउनशिप के आईएमटी क्षेत्र के सभी पार्कों में खाद बनाने के गड्ढे बनाए जाएंगे।

मानेसर नगर निगम एक मीथेन गैस संयंत्र स्थापित करने पर भी विचार कर रहा है, जिसे कंपनी के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोष से वित्तीय सहायता के साथ ठोस अपशिष्ट से तैयार किया जाएगा।

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