राज्य के औद्योगिक विकास को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बड़ी पहल करते हुए मंत्रिमंडल ने राज्य में पर्यावरण मंजूरी देने के लिए सात स्लैब आधारित प्रसंस्करण शुल्क संरचना शुरू करके पर्यावरण मंजूरी प्रसंस्करण शुल्क को कम करने की भी मंजूरी दे दी।
पंजाब राज्य में औद्योगिक परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी प्रदान करने हेतु प्रसंस्करण शुल्क कुल परियोजना लागत का 10,000 रुपये प्रति करोड़ है, जिसमें भूमि, भवन, बुनियादी ढांचे और संयंत्र एवं मशीनरी की लागत शामिल है।
नये स्लैब के अनुसार 5 करोड़ रुपये की परियोजना लागत तक एक बारगी पर्यावरण मंजूरी प्रसंस्करण शुल्क 25,000 रुपये होगा, 5-25 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से यह 1.50 लाख रुपये होगा, 25-100 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के लिए यह 6.25 लाख रुपये होगा, 100-250 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के लिए यह 15 लाख रुपये होगा, 250-500 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के लिए यह 30 लाख रुपये होगा, 500-1000 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के लिए यह 50 लाख रुपये होगा और 1000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजना के लिए यह 75 लाख रुपये होगा।
हालाँकि, शेष श्रेणियों की परियोजनाओं (जैसे भवन और निर्माण, क्षेत्र विकास और खनन) के लिए पर्यावरण मंजूरी प्रसंस्करण शुल्क वही रहेगा जैसा कि अधिसूचना संख्या 10/167/2013-एसटीई (5) / 1510178/1 दिनांक 27.06.2019 और अधिसूचना संख्या 10/167/2013-एसटीई (5) / 308-313 दिनांक 22.11.2019 द्वारा पहले से अधिसूचित किया गया है।