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पंजाब मंत्रिमंडल ने खरीफ 2024-25 के लिए सीमा शुल्क मिलिंग नीति को मंजूरी दी

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने मंगलवार को खरीफ 2024-25 के लिए पंजाब कस्टम मिलिंग नीति को मंजूरी दे दी, जिसके अंतर्गत राज्य की खरीद एजेंसियों (पनग्रेन, मार्कफेड, पनसप और पीएसडब्ल्यूसी) द्वारा खरीदे गए धान को कस्टम मिल्ड चावल में परिवर्तित करके केंद्रीय पूल में भेजा जाएगा।

इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया।

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि खरीफ विपणन सीजन 2024-25 एक अक्तूबर, 2024 से शुरू होगा और धान की खरीद 30 नवंबर, 2024 तक पूरी होगी। खरीफ विपणन सीजन 2024-25 के दौरान खरीदे गए धान को राज्य में स्थित पात्र चावल मिलों में भंडारित किया जाएगा।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, पंजाब हर साल खरीफ विपणन सीजन के शुरू होने से पहले कस्टम मिलिंग नीति जारी करता है ताकि धान की मिलिंग हो सके, जिसे भारत सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार राज्य एजेंसियों द्वारा खरीदा जाता है।

खरीफ 2024-25 के लिए पंजाब कस्टम मिलिंग नीति के प्रावधानों के अनुसार, चावल मिलों को विभाग द्वारा समय पर मंडियों से ऑनलाइन जोड़ा जाएगा। आरओ योजना के तहत चावल मिलर्स को धान का आवंटन एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वचालित होगा।

धान को पात्र चावल मिलों में उनकी पात्रता और राज्य एजेंसियों तथा चावल मिलर्स के बीच निष्पादित समझौते के अनुसार संग्रहीत किया जाएगा। चावल मिलर्स नीति और समझौते के अनुसार 31 मार्च, 2025 तक संग्रहीत धान का देय चावल वितरित करेंगे।

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