बिहार के मतदाता, जो अस्थायी रूप से हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार और बिहार के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर अपने ईपीआईसी नंबर का उपयोग करके अपनी मतदाता स्थिति की जांच कर सकते हैं।
1 अगस्त को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में शामिल न होने वाले मतदाताओं की सूची सभी ब्लॉक कार्यालयों, पंचायत कार्यालयों, शहरी स्थानीय निकाय कार्यालयों और मतदान केंद्रों पर भी प्रदर्शित कर दी गई है। कोई भी असंतुष्ट व्यक्ति अपने आधार कार्ड की प्रति के साथ दावा दायर कर सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय के 14 अगस्त के आदेश के बाद यह सूची वेबसाइट और विभिन्न कार्यालयों पर उपलब्ध करा दी गई है।
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