मोहाली, 2 दिसंबर
ध्वनि प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए, मोहाली प्रशासन ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया है।
डीसी आशिका जैन ने कहा कि उल्लंघनों पर नजर रखने के लिए जिला और उपमंडल स्तर पर संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित की गई है।
डीसी ने कहा कि सुबह के समय पुलिस टीमों द्वारा नियमित जांच की जाएगी। उल्लंघनों और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट नोडल अधिकारियों, पीपीसीबी एसडीओ द्वारा दैनिक आधार पर की जाएगी।
जैन ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए गतिविधियों की प्रगति की मासिक समीक्षा भी की जाएगी। स्कूली छात्रों की परीक्षाओं के दौरान आईपीसी की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए जाएंगे। डीसी ने कहा कि लाउडस्पीकरों के उपयोग के लिए आवश्यक अनुमतियों की निगरानी की जाएगी और अनुमेय स्तरों और क्षेत्रों के अनुसार जारी की जाएगी।
दिन के समय भी अधिकारियों की लिखित अनुमति के बिना मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों में धार्मिक निकायों सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा लाउडस्पीकर या सार्वजनिक संबोधन प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाएगा। सभागारों, सम्मेलन कक्षों, सामुदायिक हॉलों और बैंक्वेट हॉलों को छोड़कर रात के दौरान लाउडस्पीकर, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली, संगीत वाद्ययंत्र और ध्वनि एम्पलीफायर नहीं बजाए जाएंगे। एक कैलेंडर वर्ष के दौरान कुल मिलाकर 15 दिनों से अधिक नहीं होने वाले किसी भी सांस्कृतिक या धार्मिक उत्सव के अवसर के दौरान रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर या सार्वजनिक संबोधन प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाएगा।
उस स्थिति में भी, शोर का स्तर क्षेत्र के लिए परिवेशीय शोर मानकों से 10 डीबी से अधिक नहीं होगा। डीसी ने कहा कि वार्षिक परीक्षाओं से 15 दिन पहले और परीक्षाओं के दौरान किसी भी लाउडस्पीकर की अनुमति नहीं दी जाएगी।
निजी स्वामित्व वाली ध्वनि प्रणाली या ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण का परिधीय शोर स्तर, निजी स्थान की सीमा पर, 5dB से अधिक नहीं होना चाहिए।
जिला पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि साइलेंस जोन में या रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच रिहायशी इलाकों में कोई हॉर्न नहीं बजाया जाएगा। आवासीय क्षेत्रों या साइलेंस जोन में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच किसी भी ध्वनि उत्सर्जित करने वाले निर्माण उपकरण का उपयोग या संचालन नहीं किया जाएगा।
यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ध्वनि प्रदूषण के खतरे से बचने के लिए मोटरसाइकिलों में साइलेंसर विधिवत लगे हों। पूरे राज्य में प्रेशर हार्न पर पहले से ही प्रतिबंध है। डीसी जैन ने कहा कि उल्लंघनकर्ताओं को ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के नियम 6 के तहत दंडित किया जाएगा।
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