N1Live Punjab मोहाली: जिला चुनाव अधिकारी ने सरकारी पॉलिटेक्निक खरड़ में मतगणना व्यवस्था की समीक्षा की
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मोहाली: जिला चुनाव अधिकारी ने सरकारी पॉलिटेक्निक खरड़ में मतगणना व्यवस्था की समीक्षा की

जिला चुनाव अधिकारी-कम-डिप्टी कमिश्नर श्रीमती आशिका जैन ने बताया कि लोकसभा चुनाव-2024 के लिए आनंदपुर साहिब हलके के 52-खरड़ और 53-एसएएस नगर विधानसभा हलके के लिए डाले गए मतों की गिनती 4 जून, 2024 को सरकारी पॉलिटेक्निक, खूनी माजरा (खरड़) में की जाएगी।

          अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी-सह-अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर विराज एस तिड़के, एडीसी (यूडी) दमनजीत सिंह मान, एसपी (एच) तुषार गुप्ता, सहायक रिटर्निंग अधिकारी-सह-सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, मोहाली और खरड़, दीपांकर गर्ग और गुरमंदर सिंह, चुनाव तहसीलदार संजय कुमार और अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद विवरण देते हुए, उपायुक्त श्रीमती आशिका जैन ने कहा कि इस मतगणना केंद्र में कुल दो मतगणना हॉल स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक मतगणना हॉल में 14 मतगणना टेबल होंगे और प्रत्येक टेबल पर चार सदस्यों की मतगणना टीम होगी, जिसमें एक मतगणना पर्यवेक्षक, एक मतगणना सहायक, एमटीएस / ग्रुप डी कर्मचारियों से मतगणना स्टाफ और एक माइक्रो ऑब्जर्वर शामिल होंगे।

            मतगणना कर्मचारियों को मतगणना के दिन अंतिम रैंडमाइजेशन के दौरान टेबलों की संख्या आवंटित की जाएगी जो सुबह 5:00 बजे होगी। मतगणना सुबह 8:00 बजे शुरू होगी।

            उपायुक्त ने बताया कि मतगणना की पूरी प्रक्रिया, जिसमें टेबल लगाने, कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रत्येक राउंड के परिणाम दिखाने आदि शामिल है, की निगरानी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त मतगणना पर्यवेक्षक मोहम्मद अवेश द्वारा की जाएगी।

            उन्होंने आगे कहा कि मतगणना की पूरी प्रक्रिया ईसीआई द्वारा निर्धारित सख्त प्रोटोकॉल और सुरक्षा/निगरानी के तहत की जाएगी और अधिकृत व्यक्तियों के अलावा किसी को भी मतगणना हॉल में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

डिप्टी कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि आधिकारिक रिकॉर्डिंग के लिए आधिकारिक वीडियो कैमरों को छोड़कर किसी भी स्थिर या वीडियो कैमरे को काउंटिंग हॉल के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। ईसीआई द्वारा जारी मीडिया पास रखने वाले प्रेस कर्मियों को बिना स्टैंड के हाथ में पकड़े जाने वाले कैमरों को काउंटिंग हॉल के अंदर ले जाने की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा, मीडिया कर्मियों/पत्रकारों द्वारा हाथ में पकड़े जाने वाले कैमरों से काउंटिंग प्रक्रिया का ऑडियो-विजुअल कवरेज लेते समय, किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्तिगत सीयू/वीवीपीएटी या मतपत्र पर दर्ज वास्तविक वोटों की फोटो नहीं खींची जानी चाहिए या ऑडियो-विजुअल कवरेज द्वारा कवर नहीं किया जाना चाहिए।

मीडिया सेंटर में ड्यूटी पर तैनात अधिकारी नियमित अंतराल पर केवल कुछ समय के लिए मीडिया समूहों को कम संख्या में मतगणना हॉल में ले जाएंगे। मीडिया कर्मियों/पत्रकारों के स्थिर/वीडियो कैमरे किस सीमा तक जा सकते हैं, यह पहले से ही बता दिया जाएगा। मोबाइल/आई-पैड, लैपटॉप और इसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या कोई भी रिकॉर्डिंग डिवाइस मतगणना हॉल के अंदर नहीं ले जाई जा सकेगी। ऐसी सभी वस्तुओं को मीडिया कक्ष/सार्वजनिक संचार कक्ष में रखा जाएगा।

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