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हत्या के प्रयास मामले में मोनू को मिली जमानत मानेसर

Monu gets bail in attempt to murder case, Manesar

गुरूग्राम, 5 जनवरी गुरुग्राम की एक अदालत ने गुरुवार को गोरक्षक और बजरंग दल कार्यकर्ता मोनू मानेसर को पटौदी में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में जमानत दे दी। पुलिस ने कहा कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह की अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के बाद भी, मोनू को राजस्थान में दो भाइयों – नासिर और जुनैद की हत्या के मामले में भोंडसी जेल में ही रहना होगा।

अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी गवाहों पर दबाव डाल सकते हैं। मोनू के वकील श्यामवीर यादव ने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने उसे जमानत दे दी। 7 फरवरी को पटौदी में दो समुदायों के बीच हुए विवाद में एक युवक को गोली लग गई थी. 7 अक्टूबर को पुलिस मोनू को राजस्थान की अजमेर जेल से गुरुग्राम लेकर आई थी.

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