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पालमपुर के और अधिक क्षेत्र नगर एवं ग्राम नियोजन के दायरे में

More areas of Palampur under the scope of town and village planning

पालमपुर, 27 अगस्त हिमाचल प्रदेश सरकार ने पालमपुर उपमंडल के 76 और राजस्व मोहल्लों को नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम के दायरे में लाया है।

इस संबंध में 20 अगस्त को टीसीपी विभाग के सचिव द्वारा अधिसूचना जारी की गई। पालमपुर दाढ़ से लेकर मरांडा कस्बे तक के ग्रामीण क्षेत्र अब टीसीपी विभाग के दायरे में आएंगे। इस कदम के पीछे मुख्य उद्देश्य धौलाधार की तलहटी में बड़े पैमाने पर और अनियोजित निर्माण गतिविधियों की जांच करना है, जो भूकंपीय गतिविधि के “जोन वी” के अंतर्गत आते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में कई होटल, रिसॉर्ट और होमस्टे बन गए हैं।

आधिकारिक सूत्रों ने द ट्रिब्यून को बताया कि राज्य सरकार ने यह निर्णय पिछले साल उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद लिया था कि ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे राज्य को ‘योजना क्षेत्र’ माना जाना चाहिए, जहाँ भवन निर्माण मानदंड लागू होते हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने निर्माण दिशा-निर्देश तैयार करने में टीसीपी विभाग से मार्गदर्शन मांगा था, जिसे अब अंतिम रूप दे दिया गया है।

यद्यपि राज्य के सभी 56 शहरी स्थानीय निकाय 57 योजना क्षेत्रों और 35 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों (एसएडीए) के अंतर्गत आते हैं, फिर भी कई ग्रामीण इलाकों में हाल ही में तेजी से निर्माण गतिविधियां देखी जा रही हैं – चाहे वह होटल हों, गेस्ट हाउस हों, रियल एस्टेट परियोजनाएं हों या शैक्षणिक संस्थान हों।

टीसीपी के एक अधिकारी ने बताया, “अदालत ने निर्देश दिया था कि हमें मौजूदा शहरों या लोकप्रिय पर्यटन स्थलों से सटे सभी संभावित उच्च-विकास क्षेत्रों को नियोजन क्षेत्र के अंतर्गत लाना होगा, ताकि निर्माण गतिविधि मानदंडों के अनुसार की जा सके। इस प्रकार, विभाग ने कई उच्च-विकास क्षेत्रों के लिए विकास योजनाएँ तैयार की हैं।”

पालमपुर में गोपालपुर, डाढ, नगरी, जिया बागोरा, ठाकुरद्वारा और भवारना जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अनियमित निर्माण गतिविधियां देखी जा रही हैं, क्योंकि ये गांव ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आते हैं।

इससे पहले, राज्य सरकार द्वारा कई ऐसे क्षेत्रों को नियोजन क्षेत्र की श्रेणी में लाने के प्रयासों को स्थानीय लोगों द्वारा कड़े विरोध का सामना करना पड़ा था, जिन्हें डर था कि इस कदम के बाद सख्त निर्माण नियम लागू हो जाएंगे।

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