October 11, 2024
Haryana

करनाल जिले की पांच विधानसभा सीटों पर 12 लाख से अधिक मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे

आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव में करनाल जिले के कुल 12,03,495 मतदाता जिले की पांच विधानसभा सीटों के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए वोट डालेंगे। चुनाव 5 अक्टूबर को होने हैं, जिनके परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे।

पात्र मतदाताओं में 6,26,071 पुरुष, 5,77,397 महिलाएं और 27 तृतीय लिंग मतदाता हैं, जो नीलोखेड़ी, इंद्री, करनाल, घरौंडा और असंध विधानसभा क्षेत्रों में फैले हुए हैं।

उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने बताया कि कुल मतदाताओं में से, नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र में 2,33,507 मतदाता हैं, जिनमें 1,21,119 पुरुष, 1,12,384 महिलाएं तथा चार थर्ड जेंडर मतदाता हैं, जबकि इंद्री क्षेत्र में 2,18,716 मतदाता हैं, जिनमें 1,05,220 महिलाएं तथा पांच थर्ड जेंडर मतदाता हैं, करनाल विधानसभा क्षेत्र में 2,66,616 मतदाता हैं, जिनमें 1,37,510 पुरुष, 1,29,101 महिलाएं तथा पांच थर्ड जेंडर मतदाता हैं, घरौंडा विधानसभा क्षेत्र में 242,271 मतदाता हैं, जिनमें 1,15,206 महिलाएं तथा पांच थर्ड जेंडर मतदाता हैं, तथा असंध विधानसभा क्षेत्र में 2,42,385 मतदाता हैं, जिनमें 1,15,486 महिलाएं तथा आठ थर्ड जेंडर मतदाता हैं।

अधिकारियों ने दावा किया कि उन्होंने सुचारू और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सभी तैयारियां कर ली हैं। करनाल जिले के पांच विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1,181 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें नीलोखेड़ी में 230, इंद्री में 220, करनाल में 234, घरौंडा में 250 और असंध में 247 मतदान केंद्र शामिल हैं।

जिले में 10,569 दिव्यांग मतदाता भी हैं, जिनमें नीलोखेड़ी में 2,342, इंद्री में 2,410, करनाल में 1,408, घरौंडा में 2,295 और असंध में 2,214 मतदाता हैं। इसके अलावा, 85 वर्ष या उससे अधिक आयु के 14,462 मतदाता हैं, जिनमें नीलोखेड़ी में 3,229, इंद्री में 2,036, करनाल में 3,731, घरौंडा में 2,285 और असंध में 3,181 मतदाता शामिल हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी ने करनाल जिले के सभी पात्र मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान में भाग लेने का आग्रह किया तथा अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के महत्व पर बल दिया।

उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे चुनाव से पहले मतदाता सूची में अपने नाम की पुष्टि कर लें, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केवल वे ही मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं, जिनके नाम सूची में दर्ज हैं। जिन मतदाताओं के नाम सूची में हैं, लेकिन उनके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, उनके लिए चुनाव आयोग ने 12 वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों की सूची जारी की है, जिनका उपयोग वोट डालने के लिए किया जा सकता है। मतदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका नाम मतदाता सूची में शामिल है, तभी वे मतदान के योग्य हो सकते हैं।

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