October 14, 2025
National

मुंबई: बिना हॉलमार्क वाली सोने की ज्वेलरी बेचने पर शोरूम पर बीआईएस की छापेमारी

Mumbai: BIS raids showroom for selling unhallmarked gold jewellery

ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (बीआईएस) ने गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड आर्टिफैक्ट्स हॉलमार्किंग ऑर्डर, 2020 के गंभीर उल्लंघन के मामले में मुंबई के एक ज्वेलरी शोरूम पर बड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई 1 अक्टूबर को मुंबई के सोनापुर स्थित एक ज्वेलरी आउटलेट पर बीआईएस के मुंबई ब्रांच ऑफिस के अधिकारियों की टीम ने की।

छापेमारी के दौरान, अधिकारियों ने पाया कि ज्वेलरी शोरूम बीआईएस हॉलमार्क के बिना ही सोने की ज्वेलरी बेच रहा था। यह हॉलमार्किंग नियमों का सीधा उल्लंघन है। इस छापेमारी में लगभग 47 ग्राम बिना हॉलमार्क वाला सोना जब्त किया गया।

बीआईएस के अधिकारियों ने बताया कि यह कार्य बीआईएस एक्ट 2016 के सेक्शन 15(3) और 17(1)(ए) के तहत एक गंभीर अपराध है। इस उल्लंघन के लिए दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की जेल या कम से कम दो लाख का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। बीआईएस ने इस अपराध के लिए कोर्ट में केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

बीआईएस एक्ट 2016 स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई भी व्यक्ति गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड आर्टिफैक्ट्स हॉलमार्किंग ऑर्डर 2020 के तहत अनिवार्य सामान का निर्माण, आयात, वितरण, बिक्री या प्रदर्शन बिना बीआईएस हॉलमार्क के नहीं कर सकता है।

बीआईएस ने आम जनता से अपील की है कि वे अपनी खरीदारी करते समय जागरूक रहें। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे केवल आईएसआई मार्क या हॉलमार्क की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के बाद ही खरीदारी करें। इसके लिए वे बीआईएस की आधिकारिक वेबसाइट और बीआईएस केयर ऐप का उपयोग कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, बीआईएस ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि यदि उन्हें बीआईएस सर्टिफिकेशन के बिना अनिवार्य उत्पादों की बिक्री या आईएसआई मार्क/हॉलमार्क के गलत इस्तेमाल की कोई जानकारी मिलती है, तो वे तुरंत इसकी शिकायत बीआईएस के वेस्टर्न रीजनल ऑफिस, पवई, मुंबई को दे सकते हैं। जो भी बीआईएस मार्क के बिना बेच रहे है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।

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