November 28, 2024
Haryana

नगर निगम उपचुनाव: 4, 5 नवंबर को चुनिंदा वार्डों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध

चंडीगढ़, 13 अक्टूबर

आगामी नगर निगम उपचुनाव के मद्देनजर, हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने आबकारी एवं कराधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को 4 और 5 नवंबर को विशिष्ट वार्डों के भीतर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है।

यह निषेधाज्ञा गुरुग्राम जिले की नगर परिषद सोहना के वार्ड 15, नगर परिषद कैथल के वार्ड 1, महेंद्रगढ़ जिले की नगर परिषद नारनौल के वार्ड 16, कैथल जिले की नगर पालिका राजौंद के वार्ड 5 के अधिकार क्षेत्र में लागू होगी। और वार्ड 11, नगर पालिका, बावल, जिला रेवाडी।

चुनाव आयोग ने उत्पाद शुल्क विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि किसी भी शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब या इसी तरह के प्रतिष्ठानों को उक्त तिथियों पर किसी भी व्यक्ति को शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं है।

इस अवधि के दौरान व्यक्तियों द्वारा शराब के भंडारण पर अंकुश लगाया जाएगा और बिना लाइसेंस वाले परिसरों में शराब के भंडारण पर उत्पाद शुल्क कानूनों में दिए गए प्रतिबंधों को सख्ती से लागू किया जाएगा।

Leave feedback about this

  • Service