पंजाब के ऊर्जा मंत्री संजीव अरोड़ा ने पंजाब सरकार के एक महत्वपूर्ण जनहितैषी निर्णय की घोषणा करते हुए कहा कि पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (पीएसपीसीएल) अब आवेदकों द्वारा अनिवार्य शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के बाद बिना एनओसी के भी बिजली कनेक्शन जारी कर देगा।
उन्होंने कहा कि यह कदम माननीय राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की नागरिकों को बिना किसी देरी के बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जबकि कानूनी प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है
अरोड़ा ने बताया कि पहले, बिजली कनेक्शन लेने से पहले आवेदकों को नगर निगम, गमाडा, गलाडा, जेडीए, एडीए, पीडीए या बीडीए जैसे स्थानीय प्राधिकरणों से जारी एनओसी, नियमितीकरण प्रमाणपत्र या स्वीकृत भवन योजना जैसी मंज़ूरियाँ जमा करनी होती थीं। उन्होंने कहा, “हालांकि, विभिन्न विभागों से इन मंज़ूरियों की अनुपलब्धता या देरी के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हमें एक व्यावहारिक समाधान खोजने का निर्देश दिया था। आज, उस समाधान को लागू कर दिया गया है।”
संशोधित निर्देशों के अनुसार, अब सभी आवेदकों को आपूर्ति संहिता 2024 के लागू प्रावधानों के अनुसार विद्युत आपूर्ति कनेक्शन जारी किया जाएगा, जिसके लिए आवेदक को यह वचन देना होगा कि यदि किसी उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा परिसर को अवैध या अनधिकृत घोषित किया जाता है तो उसका विद्युत कनेक्शन काट दिया जाएगा।
इसके अलावा, आवेदक को आपूर्ति संहिता 2024 के अनुसार देय सभी सामान्य लागू शुल्कों के अतिरिक्त, विघटन शुल्क को कवर करने के लिए सुरक्षा के रूप में सेवा कनेक्शन शुल्क के बराबर राशि का भुगतान करना होगा। अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि नई व्यवस्था जन सुविधा और आवश्यक सुरक्षा उपायों के बीच संतुलन स्थापित करती है। उन्होंने आगे कहा, “मान सरकार का मानना है कि हर घर को आवश्यक सेवाओं तक पहुँच मिलनी चाहिए। इस फैसले से यह सुनिश्चित होता है कि नागरिक बिजली से वंचित न रहें।”
विद्युत मंत्री ने अधिकारियों को संशोधित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से और सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया तथा राज्य भर में पारदर्शिता और एक समान कार्यान्वयन पर जोर दिया।
उन्होंने आगे बताया कि बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्रों का सरलीकरण और अभिलेखों का डिजिटलीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। इससे पहले, पीएसपीसीएल ने निर्णय लिया था कि एलटी (लो टेंशन) श्रेणी के अंतर्गत 50 किलोवाट तक के नए कनेक्शन या लोड में परिवर्तन चाहने वाले आवेदकों या उपभोक्ताओं को परिसर में विद्युत स्थापना के लिए किसी लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार से कोई परीक्षण रिपोर्ट या कोई स्व-प्रमाणन/हस्ताक्षरित दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय, ऑनलाइन आवेदन पत्र में एक घोषणा पत्र होगा जिसमें आवेदक को यह घोषणा करनी होगी कि “परिसर में आंतरिक तारों का निर्माण और परीक्षण किसी लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार/सरकार के नामित अधिकारी द्वारा किया गया है और परीक्षण प्रमाण पत्र आवेदक के पास उपलब्ध है।”

