कपूरथला जिले में ग्राम पंचायतों के 2024 के शांतिपूर्ण चुनाव को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, डिप्टी कमिश्नर कम जिला मजिस्ट्रेट अमित कुमार पंचाल ने आदेश जारी किए हैं कि 15 अक्टूबर को मतदान के मद्देनजर किसी भी उम्मीदवार / राजनीतिक पार्टी को मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में मतदान बूथ / टेंट लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन ने जिले में सुचारू रूप से मतदान कराने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है तथा किसी भी असामाजिक तत्व से सख्ती से निपटा जाएगा।
उन्होंने कहा कि उम्मीदवार या उनके समर्थक मतदान केन्द्र के 200 मीटर के दायरे में प्रचार नहीं कर सकेंगे।
इसके अतिरिक्त मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में मतदान ड्यूटी स्टाफ/सुरक्षा कार्मिक/पर्यवेक्षक अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्राप्त व्यक्ति को छोड़कर किसी भी सेल फोन/वायरलेस सेट/मोबाइल को लाने की अनुमति नहीं होगी।
मतदान केन्द्र के 200 मीटर के दायरे में निजी वाहनों को भी प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। उपायुक्त ने उन गांवों में “ड्राई डे” की भी घोषणा की है जहां 15 अक्टूबर को मतदान होना है।
15 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक सुबह 10 बजे तक ड्राई डे लागू रहेगा। इसके तहत जिन गांवों में मतदान होगा, वहां शराब की दुकानें/अहाते बंद रहेंगे, साथ ही रेस्टोरेंट/होटल/क्लब आदि में शराब नहीं परोसी जाएगी और न ही उसका भंडारण किया जाएगा।
इसके अलावा उपायुक्त ने बाहरी लोगों को 13 अक्टूबर शाम 4 बजे से लेकर 15 अक्टूबर तक मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक गांव छोड़ने का आदेश दिया है।
डिप्टी कमिश्नर ने यह भी कहा कि एसएसपी कपूरथला और एईटीसी कपूरथला शांतिपूर्ण चुनाव के लिए इन आदेशों का सही भावना और तरीके से कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे।