हिमाचल प्रदेश से बाहर के एक व्यक्ति द्वारा जाली दस्तावेजों के आधार पर भूमि सुधार काश्तकारी अधिनियम की धारा 118 का घोर उल्लंघन करते हुए पालमपुर में भूमि खरीद का मामला प्रकाश में आया है।
जुटाई गई जानकारी के अनुसार, अनवर का बेटा दानिश, जो गैर-हिमाचली है, जो राजस्व अधिकारियों से धारा 118 में छूट प्राप्त किए बिना हिमाचल में जमीन नहीं खरीद सकता, जमीन का सौदा करने में कामयाब रहा। मामले का विवरण राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत की ओर इशारा करता है।
बिक्री विलेख फर्जी प्रतीत होता है: एस.डी.एम.
यह बहुत गंभीर मामला है। बिक्री विलेख के साथ संलग्न दस्तावेज जाली प्रतीत होते हैं। बिक्री स्पष्ट रूप से नियमों का घोर उल्लंघन करके पंजीकृत की गई है। मैं पहले मामले की जांच करूंगा और फिर बिक्री विलेख को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करूंगा। नेत्रा मेती, पालमपुर एसडीएम
पालमपुर उपमंडल के भवारना तहसील में कथित तौर पर राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से जाली दस्तावेजों के आधार पर जमीन खरीदी गई थी। दानिश ने राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से पालमपुर तहसील के चौकी सर्किल के एक पटवारी से फर्जी हिमाचली कृषक प्रमाण पत्र हासिल किया और अपने नाम पर बिक्री विलेख पंजीकृत करवा लिया।
16 अप्रैल 2024 को बिक्री विलेख निष्पादित करने वाले नायब तहसीलदार, भवारना ने दस्तावेजों का सत्यापन नहीं किया, खासकर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अनवर, जो दूसरे राज्य से है, कृषक नहीं हो सकता। बिक्री विलेख 16 अप्रैल 2024 को पंजीकृत किया गया था, और नियमों का घोर उल्लंघन करते हुए भूमि का म्यूटेशन भी निष्पादित किया गया था।
मोहम्मद के बेटे अनवर मोहम्मद का भी पता लगाया, जिसके कृषक प्रमाण पत्र का दुरुपयोग किया गया था। इस रिपोर्टर से बात करते हुए, उन्होंने कहा कि उनके कृषक प्रमाण पत्र का दानिश ने नायब तहसीलदार, भवारना के रजिस्ट्रार की अदालत में बिक्री विलेख के पंजीकरण के लिए दुरुपयोग किया था। उन्होंने कहा कि वह ज्वालामुखी के स्थायी निवासी हैं और हिमाचल में उनकी ज़मीन जायदाद है और उनके प्रमाण पत्र के दुरुपयोग के बारे में उन्हें तब पता चला जब इस रिपोर्टर ने उनसे संपर्क किया।
उन्होंने कहा कि वे दानिश और बिक्री विलेख पंजीकृत करने वाले राजस्व अधिकारियों के खिलाफ अदालत में आपराधिक मामला दर्ज कराएंगे। जाली दस्तावेजों में दानिश को अपना बेटा दिखाया गया है जबकि उसकी केवल दो बेटियां हैं। अनवर मोहम्मद ने स्थानीय तहसील से प्राप्त अपने परिवार रजिस्टर की एक प्रति भी प्रस्तुत की, जिसमें राजस्व रिकॉर्ड में उसकी केवल दो बेटियां होने का उल्लेख है।
पालमपुर की एसडीएम नेत्रा मेती ने संपर्क करने पर कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है। बिक्री विलेख के साथ संलग्न दस्तावेज जाली लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिक्री स्पष्ट रूप से नियमों का घोर उल्लंघन करके पंजीकृत की गई है और वह पहले मामले की जांच करेंगी और बिक्री विलेख को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करेंगी।
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